सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में दायर मुकदमे में अपील 16 साल बाद नए फैसले के लिए हाईकोर्ट में भेजी

Update: 2022-07-15 10:42 GMT
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एक संपत्ति विवाद (Property Dispute) में 1964 में दायर एक मुकदमे से उत्पन्न एक अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में भेज दी। मुकदमे में दूसरी अपील 1975 में हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 31 साल बाद 2006 में दूसरी अपील का फैसला किया था।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 2006 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। 16 वर्षों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अब यह देखते हुए हाईकोर्ट में अपील को वापस भेज दिया है कि कुछ अस्वीकार्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया था और प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी की गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 1964 में रामपुर जिला न्यायालय में रामपुर के नवाब की विधवाओं में से फारूकी बेगम से संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। जबकि उसने दावा किया कि संपत्ति 1924 में नवाब द्वारा उसे दी गई थी, राज्य ने तर्क दिया कि तत्कालीन शासकों की संपत्ति उसके द्वारा ली गई थी।

राज्य ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया था।

दो साल के भीतर, ट्रायल कोर्ट ने 1966 में मुकदमे का फैसला सुनाया। हालांकि, 1971 में, जिला न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील की अनुमति देकर फिर से सुनवाई का आदेश दिया। 1973 में, ट्रायल कोर्ट ने फिर से मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसकी पुष्टि जिला अदालत ने 1975 में प्रतिवादी की पहली अपील को खारिज करके की थी।

प्रतिवादी ने 1975 में हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसे 2006 में खारिज कर दिया गया।

2006 में सुप्रीम कोर्ट में फारूकी बेगम के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर की गई आगे की अपील पर फैसला 2022 में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और विक्रम नाथ की पीठ ने किया।

पीठ ने कहा कि राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि वह 1930 में फिर से शुरू होने के बाद संपत्ति के कब्जे में था।

जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

" निचली अदालतों ने कब्जे के सवाल पर राज्य के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए धारणाओं और अनुमानों पर आगे बढ़े हैं।"

फैसले में यह भी कहा गया कि निचली अदालतों ने अपना कब्जा दिखाने के लिए प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों की अनदेखी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हमने आगे दिए गए तर्कों पर अपना उत्सुकतापूर्वक विचार किया है और यह विचार है कि उच्च न्यायालय प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं करने और इसके बजाय अस्वीकार्य साक्ष्य या साक्ष्य पर भरोसा करने में गलती हुई जिसका निष्कर्षों से कोई लेना-देना नहीं था। यहां तक कि बोझ भी प्रतिवादी अपीलकर्ता पर गलत तरीके से रखा गया था। इसके अलावा, हाईकोर्ट को रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।"

इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हाईकोर्ट से पुनर्विचार की जरूरत है। अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "हम हाईकोर्ट से अपील पर जल्द से जल्द फैसला करने का भी अनुरोध करते हैं।"

अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन और राज्य की ओर से एडवोकेट तन्मय अग्रवाल पेश हुए।

केस टाइटल : कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से फारूकी बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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