"अगर वह चाहें तो वह बिना मास्क पहने घर पर बैठ सकते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के मास्क अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती देने वाली वकील की याचिका खारिज की

Update: 2022-09-22 13:53 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य करने के तेलंगाना सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कहा,

" एक एडवोकेट को जनहित याचिका दायर करना केवल इसलिए शोभा नहीं देता क्योंकि उसकी धारणा में मास्क नहीं पहना जाना चाहिए। वह चाहे तो बिना मास्क पहने घर पर बैठ सकता है और खुले में बाहर नहीं आ सकता है।"

के. श्री कृष्णा, एक वकील, ने तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें तेलंगाना सरकार द्वारा 27.3.2021 को जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया था, जिसमें अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के सार्वजनिक साधनों पर मास्क पहनना आवश्यक किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, मास्क COVID-19 से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य करना और मास्क न पहनने के लिए आम जनता को दंडित करना एक पुरानी स्थिति है।

हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता वायरोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है और चाहता है कि न्यायालय भारत सरकार के साथ-साथ तेलंगाना राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किए गए उपायों के संबंध में एक निरंतर जांच करे।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाकर विशेष अनुमति याचिका करते हुए कहा:

"हम एक चेतावनी के साथ हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। उन्हें इस तरह के गलत विचार वाले उद्यम के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए था। महामारी का तथ्य दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर में अलग सरकारों ने कार्रवाई की है और इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। एक वकील को जनहित याचिका दायर करना उचित नहीं है क्योंकि उसकी धारणा में मास्क नहीं पहना जाना चाहिए। यदि वह चाहें तो घर पर बिना मास्क पहने बैठ सकते हैं और खुले में बाहर नहीं आएं।"

मामले का विवरण

के. श्री कृष्णा बनाम तेलंगाना राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 788 | एसएलपी (सी) 5186/2022 | 19 सितंबर 2022 |

जस्टिस संजय किशन कौला और जस्टिस अभय एस. ओका

हेडनोट्स

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - कोविड -19 - हाईकोर्ट ने आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य करने के तेलंगाना सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और साथ में याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: दुनिया भर में विभिन्न सरकारों ने कार्रवाई की है और ऐसा ही हुआ है भारत सरकार और राज्य सरकार इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रही है। एक वकील को जनहित याचिका दायर करना केवल इसलिए शोभा नहीं देता क्योंकि उसकी धारणा में मास्क नहीं पहना जाना चाहिए। वह चाहें तो घर पर बिना मास्क पहने बैठ सकते हैं और खुले में बाहर नहीं आएं।

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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