हमारा समय बर्बाद मत कीजिए: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Update: 2026-07-22 06:52 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी कथित परीक्षा पत्र लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट परीक्षा के पारदर्शी संचालन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार की मांग कर रहे हैं।

मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया।

इस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा,

"हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।"

वकील ने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के निष्पक्ष संचालन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं।

इस पर चीफ जस्टिस ने बीच में ही रोकते हुए कहा,

"बहुत-बहुत धन्यवाद।"

जब वकील ने कहा कि पुलिस की कथित ज्यादती के वीडियो उपलब्ध हैं तो चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया,

"हमें वीडियो में रुचि नहीं है। उन्हें देखने का हमारे पास समय नहीं है।"

गौरतलब है कि एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा था,

"हर मामले में अदालत को मत घसीटिए।"

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