सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस लेने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन नहीं मिल सकता; पार्टियों से पुनर्विचार के लिए कहा

Update: 2023-09-13 06:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 26 अप्रैल, 2023 को दिए गए अपने फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन का दावा नहीं कर सकते। हालांकि, कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प खुला रखा है।

न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका के अंतिम निपटान तक फैसले में संशोधन की मांग करने वाली राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा दायर एक आवेदन की सुनवाई भी स्थगित कर दी।

कोर्ट ने कहा,

"विविध आवेदन संख्या 26128/2023 (नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) पुनर्विचार याचिका के फैसले का इंतजार करेगा। सलाह दिए जाने पर उनके लिए पुनर्विचार याचिका दायर करना भी खुला है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (आयुर्वेद) गुजरात को इस आधार पर अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी कि फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका लंबित है।

फैसले में संशोधन की मांग करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों के आवेदनों के एक अन्य सेट को संबोधित करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, “2023 के एमए-25599 पर आते हुए, यह विवाद में नहीं है कि आवेदकों ने 26 अप्रैल 2023 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि इस आवेदन में अधिकांश आवेदक 2014 की सिविल अपील संख्या 8553-8557 के पक्षकार थे। चूंकि आवेदकों ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, हम इस आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हैं और इसका निपटारा किया जाता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि जहां तक रिकवरी के मुद्दे का सवाल है, उन लोगों के लिए उपाय खुले रहेंगे जो सिविल अपील में पक्षकार नहीं थे। निपटान से आवेदकों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

कोर्ट रूम एक्सचेंज

शुरुआत में, भारत के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी ने एनसीआईएसएम का प्रतिनिधित्व करते हुए फैसले में कुछ टिप्पणियों के बारे में चिंता व्यक्त की।

जस्टिस अभय एस ओका ने सवाल उठाया- “अगर हम राहत देते हैं, तो यह उस फैसले के विपरीत होगा जो आपने संलग्न किया है। औचित्य का तकाजा है कि जब तक पुनर्विचार का फैसला नहीं हो जाता, हमें इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।”

इसके बाद पीठ ने पुनर्विचार दाखिल करने के बारे में पूछताछ की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि संस्था ने पुनर्विचार दायर नहीं की है क्योंकि वह मुख्य कार्यवाही में एक पक्ष नहीं थी।

पीठ ने सुझाव दिया, ‘‘आखिरकार बात पुनर्विचार की आती है। हम बस इतना कहेंगे कि पुनर्विचार सुनने के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। आप इस याचिका को वहां क्लब करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।”

इसके बाद 2008 में सेवानिवृत्त हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा दायर एक संशोधन आवेदन (विविध आवेदन डायरी संख्या-2023 का 25599) पर चर्चा की गई।

जस्टिस अभय एस ओका ने संशोधन अनुरोध पर विचार करने पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने पूछा, “आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? आप एक संशोधन लेकर आ रहे हैं हमें इस संशोधन पर बुनियादी आपत्ति है आपको लगता है कि पुनर्विचार में आपके पास कोई मामला नहीं है, तो आप संशोधन के साथ आते हैं। हम इस एप्लिकेशन पर विचार नहीं करेंगे यह प्रथा बंद होनी चाहिए आप इस प्रकार किसी निष्कर्षित निर्णय में संशोधन के लिए आवेदन करते हैं?”

जवाब में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार एस ने तर्क दिया कि यह मानते हुए कि निर्णय अंतिम था और पुनर्विचार पर विचार नहीं किया गया था, वे तीन बिंदुओं के आधार पर संशोधन अनुरोध के साथ आगे बढ़ रहे थे।

जस्टिस अभय एस ओका ने स्पष्ट किया, "सिद्धांतों के आधार पर, जो कुछ पुनर्विचार में किया जा सकता है, हम उसमें संशोधन नहीं करेंगे।"

सीनियर एडवोकेट ने बताया कि एक पुनर्विचार दायर की गई थी, जिसके बाद जस्टिस ओका ने इसमें शामिल पक्षों के बारे में पूछताछ की।

उन्होंने उत्तर दिया, "वे 56 व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो सेवा में थे, वे 2008 में सेवानिवृत्त हो गए हैं।"

पीठ ने पूछा, "क्या फैसला सुनाए जाने के समय वे अदालत के सामने थे?"

वकील ने सकारात्मक जवाब दिया। पीठ ने संशोधन के लिए आवेदन करने की उनकी पात्रता पर चिंता जताते हुए कहा, “यही समस्या है। वे संशोधन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? कोई है जो वहां नहीं था, हम समझ सकते हैं।”

सीनियर एडवोकेट ने सुझाव दिया कि मामले को चल रही पुनर्विचार के साथ ही रखा जाए।

आगे बढ़ते हुए सीनियर एडवोकेट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री एसपी सिंह ने फैसले में चिंताओं को दूर करने की मांग की।

पीठ ने सवाल किया, ''आप जो चाहते हैं वह अनुच्छेद 32 याचिका की आड़ में पुनर्विचार है, तो हम इसे खारिज कर देंगे।''

वकील ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने पर अपना आवेदन वापस लेने की पेशकश की, लेकिन जस्टिस ओका ने जोर देकर कहा कि "नहीं, यह सशर्त नहीं हो सकता।"

इसके बाद वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि "मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।"


केस टाइटल: मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (आयुर्वेद) गुजरात राज्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

उद्धरण: डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 723/2023 और संबंधित मामले

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