सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बार काउंसिल नामांकन फीस माफ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

Update: 2022-12-02 09:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बार काउंसिल नामांकन फीस माफ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश के सबसे हाशिये पर रहने वाले समुदाय से संबंधित हैं और उन्हें फीस छूट के रूप में सहायता की आवश्यकता है। हालांकि, पीठ इससे सहमत नहीं थी।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"आप यह नहीं कह सकते कि नामांकन फीस न लें! फिर केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ही क्यों? महिलाओं, विकलांगों और हाशिए के व्यक्तियों को क्यों न छूट दी जाए? आपको न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझना चाहिए।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अगर बार काउंसिल नामांकन के लिए नामांकन फीट छूट की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी फीट छूट को चिकित्सा क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने दोहराया कि न्यायिक समीक्षा के मानदंड अदालत को इस तरह के आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं।

इस प्रकार, पीठ ने याचिका में कोई मैरिट नहीं पाया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व दाखिल करने की सलाह दी।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया।


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