सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा याचिकाओं में झूठे बयानों पर चिंता जताई, SCAORA अध्यक्ष से सहायता करने का अनुरोध किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को क्षमा याचिकाओं में झूठे बयान दिए जाने के एक और मामले पर प्रकाश डाला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि हाल ही में कई मामले सामने आए, जिनमें समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली रिट याचिकाओं और एसएलपी में झूठे बयान दिए गए। ऐसे मुद्दों की बार-बार होने वाली प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने SCAORA के अध्यक्ष से अगली सुनवाई में उपस्थित होने और न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने निर्देश दिया,
“मिस्टर जयदीप पति (जिन्होंने याचिका दायर की) द्वारा दायर हलफनामे में जो कहा गया, उसे ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हाल के दिनों में इस न्यायालय ने देखा कि कम से कम आधा दर्जन मामलों में रिट याचिकाओं या समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली एसएलपी में झूठे बयान दिए जा रहे हैं, हमें SCAORA के अध्यक्ष की सहायता की आवश्यकता है। हम SCAORA के अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे अगली तारीख पर उपस्थित होकर न्यायालय की सहायता करें।”
जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,
“हम SCAORA के अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों से निपटना नहीं चाहिए।”
पीठ ने याचिका दायर करने वाले एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
जस्टिस ओक ने याचिका दायर करने वाले एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जयदीप पति से पूछा कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका को बिना पढ़े या बिना किसी निर्णय के दायर करना उचित है।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
“क्या आप बिना विवेक लगाए, बिना पढ़े किसी व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका को बिना सोचे-समझे दायर कर देंगे? आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में कैसे बने रह सकते हैं? क्या आप इस न्यायालय में खुद का आचरण इसी तरह करते हैं?”
पति के हलफनामे में उनके रुख को देखते हुए जस्टिस ओक ने कहा,
“मान लीजिए कि आपका रुख सही है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि किसी ने मुझे याचिका दी जो तैयार थी और मैंने उसे बस दायर कर दिया? क्या आप यही प्रथा अपनाते हैं कि किसी ने आपको याचिका का प्रारूप भेजा और आपने क्लाइंट से निर्देश लिए बिना ही उसे दाखिल कर दिया?”
एओआर ने बिना शर्त माफ़ी मांगी।
जस्टिस ओक ने चिंता जताते हुए कहा,
“अदालत में यह आए दिन हो रहा है। ऐसी याचिकाओं में झूठे बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि अदालतें ऐसे मामलों को देखकर उदार हो जाती हैं, जिनमें समय से पहले रिहाई नहीं दी जाती। हमें कितने मामलों में झूठे डेटा और झूठे बयानों को इंगित करके निपटना होगा? हमें कितने मामलों में ऐसा करते रहना होगा?”
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री “चौंकाने वाली” थी। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा को 21 अक्टूबर, 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने और पति द्वारा दायर हलफनामे में दिए गए बयानों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह एसएलपी में पारित सभी आदेशों की प्रतियों के साथ-साथ हलफनामे की कॉपी सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा के कार्यालय को भेजे।
2 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में भौतिक गलत बयानी का उल्लेख किया। याचिका में समय से पहले रिहाई के लिए राहत मांगी गई, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया गया, जिसमें एक पूर्व निर्णय भी शामिल था, जिसने याचिकाकर्ता की 30 साल की सजा को बिना किसी छूट के बहाल कर दिया।
कोर्ट ने इसे गलत बयानी का एक बड़ा मामला मानते हुए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जयदीप पति को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें हलफनामा दाखिल करके अपने आचरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया।
यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने छूट याचिकाओं में झूठे बयानों को संबोधित किया।
इस महीने की शुरुआत में इसी बेंच ने दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें झूठे बयानों के आधार पर छूट मांगी गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा जेल में बिताए गए समय के बारे में गलत डेटा प्रस्तुत करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की। कोर्ट ने नोट किया कि तीन सप्ताह के अंतराल में यह छठा या सातवां मामला था, जिसमें इस तरह के झूठे बयानों की पहचान की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों से न्यायिक प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी तथा इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के समुचित कामकाज के लिए बार और बेंच के बीच विश्वास आवश्यक है।
केस टाइटल- जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी दिल्ली एवं अन्य।