सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के लिए एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी डॉक्यूमेंट्री "साइकिलमहेश" के आगामी विश्व प्रीमियर के लिए एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दी।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (तीस्त्वा की ओर से) ने संक्षेप में कहा कि 14-24 नवंबर तक 10 दिनों के लिए नीदरलैंड की यात्रा करने के लिए शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने हेतु उनके पासपोर्ट को 30 दिनों के लिए जारी करने की आवश्यकता है।
उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म "साइकिलमहेश" के निर्माता के रूप में फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल एम्स्टर्डम से निमंत्रण मिला है, जिसका फेस्टिवल की एनविज़न प्रतियोगिता में विश्व प्रीमियर होगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा:
"मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपत्ति नहीं कर सकता। मुझे इस बात का अनुभव है कि उन्होंने एक राज्य के साथ क्या किया और कैसे चीजें हुई हैं।"
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अगस्त 2024 के आदेश में बताई गई शर्तों पर ही आदेश पारित किया। अगस्त में इसी पीठ ने दो शर्तों के साथ मलेशिया में नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी थी। पहली, उन्हें एक वचन देना होगा कि सीतलवाड़ उक्त अवधि के बाद वापस आ जाएंगी। दूसरी, 10 लाख रुपये की सॉल्वेंट सिक्योरिटी भी जरूरी है। इसके अलावा, सम्मेलन समाप्त होने के बाद पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा।
बता दें, तो वर्ष 2023 में सीतलवाड़ को 2002 के दंगों के मामलों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में गुजरात पुलिस के मामले में नियमित जमानत दी गई।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार किया गया था।
जमानत के लिए लगाई गई शर्तों में से एक यह थी कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट सेशन कोर्ट की हिरासत में रहेगा।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मिस्टर अभिमन्यु श्रेष्ठ सीतलवाड़ की ओर से पेश हुए।
केस टाइटल: तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य, एमए 2121/2024 इन सीआरएल.ए. नंबर 2022/2023