सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर आज (4 सितंबर) सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने नोटिस जारी किया।
रिट याचिका के अनुसार, एसएससी विभिन्न मंत्रालयों में कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए, उसने पिछले कई वर्षों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक निविदा जारी की थी, जो सुचारू और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित कर रही थी।
हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, एसएससी ने अपनी परीक्षाओं के कंप्यूटर-आधारित परीक्षण चरण के संचालन के लिए एडुक्विटी को अचानक चुन लिया, जबकि उसे कुप्रबंधन के कई आरोपों और परीक्षा आयोजित करने में एडुक्विटी के निराशाजनक ट्रैक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी थी।
एसएससी ने हाल ही में एडुक्विटी के माध्यम से एसएससी चयन पद/चरण XIII परीक्षा, 2025 का आयोजन किया। आरोप है कि परीक्षा 1 में गंभीर खामियां थीं, जिससे देश भर के हज़ारों उम्मीदवार प्रभावित हुए। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खराब कार्यप्रणाली, अनुचित निगरानी और प्रश्नपत्रों में विसंगतियों की घटनाएं व्यापक रूप से सामने आईं, जिससे वास्तविक उम्मीदवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है।
इसके विरुद्ध, यूनियन ऑफ इंडिया के संबंधित मंत्रालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्हें परीक्षा 1 के संचालन में लापरवाही के बारे में बताया गया। आश्वासन दिया गया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी; हालांकि, परीक्षा 2 में भी ऐसी ही समस्याएं आईं।
कहा गया है कि एसएससी ने परीक्षा 2 से एक दिन पहले एक अधिसूचना जारी करके अपने घोर कुप्रबंधन को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि केवल 79% उम्मीदवारों को उनकी वरीयता सूची के अनुसार केंद्र आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, 8 अगस्त की एक अन्य अधिसूचना में, एसएससी ने परीक्षा I के दौरान हुई व्यापक व्यवधान की बात स्वीकार की और 59,000 प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 29 अगस्त तक स्थगित कर दी।
चूंकि परीक्षा III सितंबर में आयोजित होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों ने पिछले अनुभव के आधार पर और इसी लापरवाही की आशंका जताते हुए, कुछ निर्देशों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।