30 अप्रैल को होंगे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बदली डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल पर अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक पूरे कर लिए जाएं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 18 नवंबर के अपने आदेश में बदलाव की मांग की गई। इस आदेश में 16 राज्यों/UTs में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया और आदेश दिया गया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 के बीच 5 फेज में कराए जाएं।
आदेश के पैराग्राफ 12(III) के अनुसार, यह कहा गया,
"तीसरे फेज में, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की स्टेट बार काउंसिल के चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती और उसके बाद नतीजों की घोषणा सहित पूरा चुनाव प्रोग्राम, किसी भी हालत में, 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले 15.03.2026 को पूरा हो जाएगा।"
बेंच बुधवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के वकील की मॉडिफिकेशन याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई और कहा,
"पंजाब और हरियाणा स्टेट बार काउंसिल के लिए पूरा इलेक्शन प्रोग्राम, जिसमें वोटों की गिनती और उसके बाद नतीजों की घोषणा शामिल है, किसी भी हालत में, 15.03.2026 के बजाय 30.04.2026 तक पूरा हो जाएगा।"
बेंच ने यह भी साफ़ किया,
"इलेक्शन 10.11.2025 को पहले से नोटिफ़ाई किए गए शेड्यूल के अनुसार जारी रह सकते हैं (यानी, 18.11.2025 का ऑर्डर पास होने से पहले), ऊपर बताई गई बदली हुई टाइमलाइन और इस कोर्ट के 18.11.2025 के ऑर्डर में दिए गए दूसरे निर्देशों के अधीन।"
Case Details: M. VARADHAN v UNION OF INDIA & ANR.|Writ Petition(s)(Civil) No(s). 1319/2023