फाइलें देर रात मिलीं: उमर खालिद और 3 अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक टली
दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद शरजील इमाम, मीरन हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (12 सितंबर) 19 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।
यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।
जस्टिस अरविंद कुमार ने इन मामलों की सुनवाई करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरक सूची (supplementary list) की फाइलें उन्हें देर रात 2.30 बजे ही मिली हैं, जिससे उन्हें मामलों का अध्ययन करने का समय नहीं मिला।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीयू सिंह (खालिद के लिए), डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (फातिमा के लिए) और सिद्धार्थ दवे (इमाम के लिए) पेश हुए।
ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था।
याचिकाकर्ता 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के आयोजन में अग्रणी छात्र कार्यकर्ता हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश रचने का आरोप है।
ये सभी आरोपी पिछले पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।