"ताजा मामलों का उल्लेख करने के लिए केवल ईमेल द्वारा अनुरोध किए जाएं": सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश पीठों द्वारा अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए नियम जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिसूचित किया है कि अवकाश पीठों के समक्ष नए मामलों का उल्लेख करने के लिए केवल ईमेल द्वारा अनुरोध किया जाए।
ईमेल निर्धारित प्रारूप में ईमेल आईडी sc@sci.nic.in पर भेजना होगा।
यह निर्देश 27 मई को जारी किए गए एक सर्कुलर के रूप में जारी किया गया है। इसमें सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के तहत गर्मी की छुट्टी के दौरान अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए नियमों और व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया गया है।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि मेंशनिंग ऑफिसर द्वारा किसी मामले को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या पार्टी-इन-पर्सन अपना अनुरोध मेंशनिंग रजिस्ट्रार को जज के सामने उल्लेख पर्ची रखने के लिए ईमेल कर सकते हैं। फिर अनुरोध को न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
यह भी अधिसूचित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आफ्टर नोटिस मामलों' का उल्लेख सख्ती से जारी रहेगा और आवेदनों का उल्लेख दिए गए प्रारूप में केवल ई-मेल (ईमेल आईडी sc@sci.nic.in) के माध्यम से भेजा जा सकता है।
इस संबंध में पूर्व में जारी सर्कुलर के सदर्भ में 28 मई का सर्कुलर जारी किया गया है।
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