सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के संपादक को राहुल गांधी के फर्जी वीडियो प्रसारित करने पर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

Update: 2022-08-05 07:57 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज़ के संपादक रजनीश आहूजा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक फर्जी वीडियो के प्रसारण पर दर्ज कई एफआईआर्स में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

कोर्ट ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि मौजूदा एफआईआर्स और भविष्य की एफआईआर्स के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए, जो एक ही विषय पर दर्ज हैं।

कोर्ट ने जयपुर में दर्ज की गई पहली एफआईआर में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन रायपुर में दर्ज की गई बाद की एफआईआर में जांच पर रोक लगा दी। याचिका को एंकर रोहित रंजन द्वारा दायर पिछली याचिका के साथ टैग किया गया है, जिसे 8 जुलाई को एक अवकाश पीठ द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि एक ही प्रसारण पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि गलती का एहसास होने के बाद चैनल ने प्रसारण वापस ले लिया था और एंकर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी जारी की थी।

मुद्दा चैनल द्वारा प्रसारित एक खबर के संबंध में है कि जिसमें फर्जी तरीके से दिखा गया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को माफ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह खबर गांधी के एक और बयान के साथ छेड़छाड़ करके तैयार किए गए वीडियो पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने वास्तव में कहा था कि वे उन युवाओं को क्षमा करने की बात कही थी, जिन्होंने वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

पिछले महीने, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कई न्यायालयों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

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