NIA ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए तो हम विचाराधीन कैदियों को जमानत दे देंगे: सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को चेतावनी

Update: 2025-07-18 07:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर NIA मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित नहीं की गईं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,

"अगर अधिकारी NIA Act के तहत समयबद्ध/शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित करने में विफल रहते हैं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।"

न्यायालय उस मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MACOCA) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।

खंडपीठ ने सवाल किया,

"ऐसे संदिग्धों को कब तक अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जाए, जब समयबद्ध तरीके से मुकदमों को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।"

इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आगे कहा,

"हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि भारत संघ और प्रतिवादी-राज्य सरकार विशेष अदालतें स्थापित करने में विफल रहते हैं तो याचिकाकर्ता की ज़मानत पर रिहाई की प्रार्थना पर अगली तारीख़ को गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। यह अंतिम अवसर होगा।"

जहां तक यह धारणा बनाने की कोशिश की गई थी कि NIA Act की धारा 11 के तहत किसी मौजूदा अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित करना न्यायालय के पिछले आदेश में कही गई बातों का पर्याप्त अनुपालन होगा, खंडपीठ ने कहा,

"हम प्रतिवादियों की ओर से की जा रही ऐसी याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हैं। किसी मौजूदा अदालत को नामित करना या NIA Act के तहत ऐसी निर्दिष्ट अदालतों को विशेष मुकदमों का कार्यभार सौंपना, जेलों में बंद सैकड़ों विचाराधीन कैदियों, वरिष्ठ नागरिकों, हाशिए पर पड़े वर्गों, वैवाहिक विवादों आदि सहित अन्य अदालती मामलों की कीमत पर होगा।"

पिछला आदेश, पीठासीन अधिकारियों के अन्य आपराधिक और दीवानी मामलों में व्यस्त रहने के कारण, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांचे गए मामलों सहित, विशेष मामलों में मुकदमों की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था। उक्त तिथि पर न्यायालय ने उस दुविधा को रेखांकित किया जब विशेष मामलों में विचाराधीन कैदी बिना मुकदमा शुरू हुए ही लंबे समय से जेल में सड़ रहा पाया जाता है।

कहा गया था,

"ऐसी स्थिति में जहां एक ओर विचाराधीन कैदी वर्षों से जेल में सड़ रहा हो और दूसरी ओर, मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ हो, न्यायालयों के समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमानत पर रिहाई या इनकार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।"

Case Title: KAILASH RAMCHANDANI v. STATE OF MAHARASHTRA, SLP(Crl) No. 4276/2025

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