सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ को प्रशासित करने के सीओए के मैंडेट को समाप्त किया; उम्मीद की कि निर्देश फीफा के निलंबन को समाप्त करने में मदद करे

Update: 2022-08-22 07:45 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासकों की समिति (सीओए) के मैंडेट को समाप्त करने का निर्देश पारित किया। समिति का गठन कोर्ट ने किया था।

कोर्ट ने यह आदेश फीफा द्वारा एआईएफएफ को निलंबित करने के निर्णय के आलोक में पारित किया, जिसने सीओए के कामकाज को "तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप" के रूप में माना था।

कोर्ट ने सीओए और एआईएफएफ के चुनावों से संबंधित पहले के निर्देशों को संशोधित किया ताकि एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने की सुविधा मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि भारत अक्टूबर 2022 में अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर सके।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रबंधन के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के मैंडेट को समाप्त करने का अनुरोध किया था ताकि फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन को हटाया जा सके।

पिछले हफ्ते फीफा के साथ बातचीत के बाद केंद्र ने कोर्ट से यह अनुरोध किया था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने पहले के आदेशों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश पारित किए-

1. चुनाव कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

2. निर्वाचक मंडल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य संघों (35+1) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3. रिटर्निंग ऑफिसर - श्री उमेश सिन्हा और श्री तापस भट्टाचार्य - को इस कोर्ट द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर माना जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी पक्ष द्वारा उनके बने रहने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

4. एआईएफएफ का दैनिक प्रबंधन एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव के नेतृत्व में एआईएफएफ प्रशासन द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एआईएफएफ के मामलों के प्रभारी होने के लिए सीओए के आदेश को समाप्त कर दिया जाएगा।

5. प्रशासकों की समिति ने पहले ही 15 अगस्त को एक सारणीबद्ध सुझावों के साथ मसौदा प्रस्तुत किया है। एडवोकेट समर बंसल के साथ सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

6. 28 अगस्त को समाप्त होने वाले चुनाव के पूरा होने का समय एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

7. आगामी चुनाव के प्रयोजन के लिए, एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 व्यक्ति शामिल होंगे (17 व्यक्ति- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सहित- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 36 सदस्य संघों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएंगे),6 सदस्यों को प्रख्यात खिलाड़ियों से लिया जाएगा।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

"उपरोक्त निर्देश पिछले आदेशों के संशोधन में पारित किए जा रहे हैं ताकि एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने और अंडर 17 विश्व कप के आयोजन को सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने की खिलाड़ियों की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।"

पृष्ठभूमि

पिछले सुनवाई के दिन, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया था कि केंद्र इस मामले को सुलझाने के लिए फीफा के साथ सक्रिय चर्चा कर रहा है। इसके बाद, कोर्ट ने सुनवाई को 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया था, यह देखते हुए कि केंद्र को एआईएफएफ के निलंबन को हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी मिल सके।

16 अगस्त को, फीफा ने "तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव" का हवाला देते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के एआईएफएफ अध्यक्ष के रूप में चुनाव को रद्द करने के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रशासकों की समिति का गठन किया गया था। इसने एआईएफएफ के संविधान को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लाने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली को प्रशासकों की एक समिति के रूप में नियुक्त किया था।

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एआर दवे को सीओए का प्रमुख नियुक्त किया था। 3 अगस्त, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत द्वारा अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी से पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के निर्देश पारित किए।

उस आदेश के बाद, प्रशासकों की समिति ने एक अवमानना ​​याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रफुल्ल पटेल अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी को कमजोर करने के लिए फीफा के साथ संपर्क कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश सी‌नियर एडवोकेट राहुल मेहता द्वारा दायर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा दायर अपीलों में आए, जिन्होंने लोकतांत्रिक चुनावों के साथ राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार खेल निकाय के पुनर्गठन की मांग की।

केस टाइटल: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बनाम राहुल मेहरा | SLP (C) 30748/2017

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