सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को 'हिंदुत्व' शब्द की जगह भारतीय संविधान रखने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता डॉ. एसएन कुंद्रा से कहा,

"नहीं सर, हम इस पर विचार नहीं करेंगे।"

जब याचिकाकर्ता ने दलीलें पेश करने की कोशिश की, तो सीजेआई ने उनसे कहा,

"यह पूरी तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: डॉ. एसएन कुंद्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 567/2024

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