सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Update: 2023-02-25 04:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर मनुस्मृति को हाथ में पकड़े मनु की मूर्ति हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

1989 में इसकी स्थापना के बाद से ही दलित और जाति-विरोधी सिविल सोसाइटी संगठनों की ओर से मूर्ति को हटाने की मांग की जा रही है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम.सुंदरेश मामले मेंहस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि इसी तरह की एक याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

जस्टिस खन्ना ने रामजी लाल बैरवा की याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"उच्च न्यायालय का रुख करें।"

फरवरी 1989 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में इसकी स्थापना के बाद से मनु की 11 फीट ऊंची मूर्ति विवादों में रही है। हालांकि, इसके उद्घाटन के महीनों के भीतर, उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था जिसमें इसे हटाने का निर्देश दिया गया था।

घटनाओं के एक मोड़ में, विश्व हिंदू परिषद के नेता द्वारा मूर्ति की रक्षा के लिए एक जनहित याचिका लाए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। यह जनहित याचिका कथित तौर पर उच्च न्यायालय में सबसे पुरानी लंबित रिट याचिका है। आखिरी बार अदालत ने मामले की सुनवाई 2015 में की थी, जब ब्राह्मण वकीलों के एक गुट द्वारा किए गए प्रदर्शनों के कारण कार्यवाही कथित रूप से बाधित हुई थी।

पिछले 34 वर्षों में, मनु की मूर्ति के खिलाफ कई विरोध और आंदोलन देखे हैं, जिनमें बहुजन नेता और समाज सुधारक कांशी राम और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल हैं।

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मनुस्मृति में निर्धारित सिद्धांत, यानी मनु द्वारा दी गई कानून संहिता, दलितों, महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों के प्रति भेदभावपूर्ण है। विशेष रूप से, बी.आर. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के धार्मिक आधार और पाठ की पुरातन शिक्षाओं की निंदा करने के लिए औपचारिक रूप से मनुस्मृति को जला दिया था। दूसरी ओर, मूर्ति को हटाने का विरोध करने वाले लोगों ने इस विवाद को खारिज कर दिया है कि मूर्ति का कोई जातिगत अर्थ है। उनका कहना है कि मनु हिंदू परंपरा में पहले कानून निर्माता माने जाते हैं।

केस टाइटल

रामजी लाल बैरवा व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 102 ऑफ 2023


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