सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर से असम में 8 आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की NIA की याचिका मंजूरी की
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य के इंफाल जिले में NIA, स्पेशल कोर्ट के समक्ष लंबित 8 आपराधिक मामलों को NIA स्पेशल कोर्ट, गुवाहाटी, असम में स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका मंजूरी की।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने NIA की स्थानांतरण याचिका को NIA द्वारा की गई इस प्रार्थना पर विचार करते हुए अनुमति दी कि मणिपुर राज्य में स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है।
एक दूसरे से असंबंधित 8 आपराधिक मामले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत हैं। बाद में उन्हें जांच के लिए मणिपुर पुलिस से NIA को स्थानांतरित कर दिया गया।
इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया:
"NIA Act, 2008 की धारा 13(2) और CrPC, 1973 की धारा 406 के तहत यह स्थानांतरण याचिका NIA (MHA) के अनुरोध पर है, जिसमें निम्नलिखित मामलों को मणिपुर राज्य के इंफाल में NIA, स्पेशल कोर्ट से NIA स्पेशल कोर्ट, गुवाहाटी, असम में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। हमने ऊपर उल्लिखित आठ मामलों में NIA के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी और आरोपी व्यक्तियों के विद्वान वकील को सुना है। स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से इस आधार पर प्रार्थना की गई कि मणिपुर राज्य की स्थिति ऊपर उल्लिखित मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई करने के उद्देश्य से अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में NIA ने NIA स्पेशल कोर्ट, गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।"
पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि न्यायालय ने 25 अगस्त, 2023 को मणिपुर में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए मणिपुर राज्य से 27 CBI मामलों को असम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस सहित वकील उपस्थित हुए। गोंजाल्विस ने प्रार्थना की कि मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए, जबकि एडवोकेट सिद्धार्थ बोरगोहेन जैसे अन्य लोगों ने प्रार्थना की कि इसे मिजोरम या मेघालय में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में केवल एक NIA कोर्ट है।
हालांकि, जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि मुकदमों को केवल एक राज्य में स्थानांतरित करना होगा। इसके अलावा, एडवोकेट अहंथम हेनरी (प्रतिवादी 13 के लिए) ने व्यक्त किया कि मणिपुर से गुवाहाटी स्थानांतरित करना संभव नहीं है, क्योंकि हवाई टिकट महंगा है जबकि, सड़कें सभी अवरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा।
उन्होंने कहा:
"मैं एक बढ़ई हूं। सभी सड़कें उग्रवादियों द्वारा अवरुद्ध हैं। मैं हिरासत में नहीं हूं। मैं जमानत पर बाहर हूं। मैं कुकी समुदाय से हूं।"
इस पर, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना NIA की जिम्मेदारी होगी।
इसे एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में लेते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा:
"कुछ प्रतिवादियों ने आशंका व्यक्त की कि मुवक्किलों के लिए मणिपुर से असम की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन आरोपियों के लिए जो जमानत पर हैं। ऐसी आशंकाओं का ख्याल रखने के लिए हम जमानत पर रिहा आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देते हैं।"
केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम एम.डी. नूर हुसैन तोम्बा नूर हसन, टी.पी. (सीआरएल.) नंबर 502-509/2024