सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें चुनाव परिणामों को इस आरोप के आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने मतदान किया।
उन्होंने जून 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जिनमें डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दर्ज किया कि याचिका पूरी तरह से निराधार है। इसने न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया था।
हाईकोर्ट ने कहा,
"इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हमारा मानना है कि उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करने से बच रहे हैं।"
Case : CHETAN CHANDRAKANT AHIRE VS. UNION OF INDIA | DIARY NO. - 39091/2025