सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG एडमिशन के लिए न्यूनतम प्रतिशत मानदंड को चुनौती देने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार की याचिका खारिज की

Update: 2023-03-29 06:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG एडमिशन के लिए न्यूनतम प्रतिशत मानदंड को चुनौती देने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार की याचिका खारिज की।

याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें स्नातकोत्तर में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने के नियम को बरकरार रखा गया था।

न्यायालय ने पाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया।

IMA की याचिका 29 जुलाई, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के विनियम 9(3) को चुनौती दी गई थी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% प्रतिशतक निर्धारित किया गया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष मेडिकल छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम 9(3) के तहत निर्धारित सिस्टम एक दोषपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि इस प्रणाली के कारण, एक बड़ी कुशल और इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद कई सीटें खाली पड़ रह जाती हैं।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि डॉक्टरों या विशेषज्ञों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें मानव जीवन के लिए जोखिम शामिल है।

अदालत ने कहा,

"ये कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि चिकित्सा शिक्षा के मानकों को कम करने से बड़े पैमाने पर समाज पर कहर बरपाने की क्षमता है, जो कि चिकित्सा पद्धति के जोखिम के कारण होता है; इसमें जीवन और मृत्यु का मामला शामिल है, और इसलिए कोर्ट का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा।“

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार राज्य शाखा बनाम भारत संघ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी नंबर। 6243/2023

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