'ऐसा नहीं होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर जताई नाराजगी

Update: 2022-11-28 11:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज जजों की नियुक्ति पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर जताई नाराजगी।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने पीठ को कानून मंत्री द्वारा की गई तीखी टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जिसमें मंत्री ने कहा था कि कॉलेजियम यह नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजे हर नाम को तुरंत मंजूरी दे। अगर ऐसा है तो उन्हें खुद ही नियुक्ति कर लेनी चाहिए।

मंत्री की टिप्पणी पर असहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस कौल ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा,

"समस्या यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को सरकार तैयार नहीं है। ऐसी बातों की दूरगामी असर पड़ता है।"

जज टाइम्स नाउ समिट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों का जिक्र कर रहे थे। रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने ही मंजूरी दी थी और सवाल किया कि जो कुछ भी संविधान से अलग है, केवल अदालतों या कुछ न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसले के कारण, उसे देश का समर्थन कैसे मिल सकता है?

जस्टिस कौल ने कहा कि सरकार एनजेएसी प्रणाली को लागू नहीं करने से नाराज नजर आ रही है। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या कॉलेजियम की सिफारिशों को वापस लेने का यह एक कारण हो सकता है।

बेंच, जिसमें जस्टिस एएस ओका भी शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को केंद्र द्वारा अनुमोदित नहीं करने के खिलाफ 2021 में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस कौल ने कहा,

"आम तौर पर, हम प्रेस में दिए गए बयानों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिस्टम कैसे काम करता है? हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।"

जज ने कहा कि जब तक कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है, तब तक इसका पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एजी को सरकार को पीठ की भावनाओं को व्यक्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र सिफारिशों पर न बैठे।

आगे कहा,

"ये वे नाम हैं जो डेढ़ साल से लंबित हैं। यह नामों को इस तरह लंबित रखकर कुछ रूढ़िवादिता को पार कर रहा है। आप प्रभावी रूप से मिस्टर अटॉर्नी की नियुक्ति के तरीके को विफल कर रहे हैं। इसका पालन किया जाना चाहिए। कई सिफारिशें 4 महीने से भी अधिक समय से लंबित हैं। हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने अवमानना नोटिस जारी नहीं करके संयम बरता है।"

पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि देश के कानून का पालन किया जाए।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।



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