सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना में जल चुका ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने की बीमा कंपनी की अपील खारिज की

Update: 2022-06-20 05:52 GMT
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एक बीमा कंपनी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने दावा (Claim) करने की अनुमति दी थी।

बीमाकर्ता ने इस आधार पर दावा खारिज कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, सर्वेयर की रिपोर्ट ने कहा कि दुर्घटना में ड्राइविंग लाइसेंस जल गया था।

कोर्ट ने कहा,

"फिर भी, बीमा कंपनी ने दस्तावेज पेश करने पर जोर दिया, जो बीमाधारक के नियंत्रण से बाहर था।"

जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जिला फोरम और एनसीडीआरसी के आदेशों के खिलाफ बीमाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

बेंच ने कहा,

"उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि जिला फोरम के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग [संक्षेप में, "एनसीडीआरसी"] द्वारा दावे की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।"

पीठ ने आदेश में कहा,

"हमें एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। सिविल अपील खारिज की जाती है।"

केस टाइटल: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम के नरसिम्हा रेड्डी

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