BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने SCBA में सुधारों को 2027-28 के चुनावों तक टाला, आने वाले चुनाव पुराने नियमों के तहत होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) चुनावों में चुनावी सुधारों पर अपने पहले के आदेश में आंशिक बदलाव किया। कोर्ट ने कहा कि सुझाए गए सुधार - जिनमें कोर्ट में पेश होने के आधार पर वोट देने की नई योग्यता और पदाधिकारियों का दो साल का कार्यकाल शामिल है - 2027-28 के चुनावी चक्र से ही लागू होंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बार की "सर्वसम्मत मांग" स्वीकार की कि सुधारों को आने वाले 2026-27 के चुनावों में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 28 फरवरी 2026 की कट-ऑफ तारीख के साथ वोटर लिस्ट पहले ही 26 मई 2026 को फाइनल हो चुकी है।
कोर्ट ने कहा,
"2026-27 के लिए चुनाव उसी व्यवस्था के तहत होंगे जो इस कोर्ट के 29.05.2026 के आदेश से पहले लागू थी, क्योंकि 28.02.2026 की कट-ऑफ तारीख के साथ वोटर लिस्ट 29.05.2026 के आदेश से पहले ही फाइनल हो चुकी थी।"
2026-27 और 2027-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने पांच सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया, जिसमें शामिल हैं:
(1) मिस्टर जयदीप गुप्ता, सीनियर एडवोकेट – चेयरमैन
(2) मिस्टर एस.बी. उपाध्याय, सीनियर एडवोकेट
(3) मिस्टर एस. गुरु कृष्ण कुमार, सीनियर एडवोकेट
(4) मिस विभा दत्ता मखीजा, सीनियर एडवोकेट
(5) मिस्टर दिनेश कुमार गोस्वामी, सीनियर एडवोकेट
वोटिंग लगभग 18 अगस्त को होगी और नई चुनी हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी 21 अगस्त तक अपना काम संभाल लेगी।
कोर्ट ने कहा,
"साल 2026-27 के लिए चुनाव का शेड्यूल इलेक्शन कमेटी इस तरह से जारी करेगी कि वोटिंग लगभग 18.08.2026 को हो और एग्जीक्यूटिव कमेटी 21.08.2026 को या उससे पहले अपना काम संभाल ले। यह निर्देश इस मामले में पहले दिए गए निर्देशों की जगह लेगा।"
चूंकि प्रस्तावित चुनावी सुधारों को 2027-28 के चुनाव चक्र से लागू करने के लिए टाल दिया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमेटी का कार्यकाल आगामी 2026-27 चुनावों के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगा। कमेटी सुधारों को लागू करने, उनकी डिटेल्स तय करने और सुधारों को लागू करने के लिए ज़रूरी सभी काम करने के लिए बनी रहेगी, सिवाय वोटर लिस्ट को फाइनल करने के।
कोर्ट ने कहा,
"हम निर्देश देते हैं कि साल 2026-27 के नतीजे घोषित होने के बाद इलेक्शन कमेटी का कार्यकाल खत्म नहीं होगा। यह सुधारों को लागू करने, उनकी डिटेल्स तय करने और सुधारों को लागू करने के लिए ज़रूरी सभी काम करने के लिए बनी रहेगी, सिवाय वोटर लिस्ट को फाइनल करने के। यह काम 31.12.2026 को या उससे पहले पूरा किया जाए। 2027-28 के लिए वोटर लिस्ट ऊपर बताई गई इलेक्शन कमेटी द्वारा 28.02.2027 को फाइनल की जाएगी और उसके बाद जुलाई 2027 में चुनाव होंगे।"
Cause Title: SUPREME COURT BAR ASSOCIATION VERSUS B.D. KAUSHIK & ANR.