सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी विधायक दासंगलू पुल को अंतरिम राहत दी, हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 मई) को अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दासंगलू पुल को अंतरिम राहत दी, जिनका विधानसभा चुनाव 25 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2023 को पुल की अपील को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया कि इस बीच उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निर्वाचन क्षेत्र में कोई उपचुनाव नहीं होना चाहिए।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पुल विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी विशेषाधिकारों के हकदार होंगी और सदन और समितियों में सभी कार्यवाही में भाग लेंगी। लेकिन वह सदन के पटल पर और किसी भी समिति में जहां वह विधानसभा के सदस्य के रूप में भाग लेती है, अपना वोट देने की हकदार नहीं होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की विधवा दासंगलु पुल 2019 में ह्युलियांग विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थीं। हाईकोर्ट ने चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी लुपलम कृ द्वारा दायर चुनाव याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव नामांकन फॉर्म में उनके दिवंगत पति की छह संपत्तियों का खुलासा नहीं किया था।
न्यायालय ने उनके चुनाव को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और वह खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।
केस टाइटल : दासंगलू पुल बनाम लुपलम कृ
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