सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा

Update: 2022-07-18 10:40 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस जिले में दर्ज की गई कुल पांच एफआईआर के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने जुबैर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। मामले को अगली सुनवाई के लिए परसों सूचीबद्ध किया गया।

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद आज याचिका पर पीठ ने सुनवाई की।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"चूंकि आज याचिका पर विचार नहीं किया गया है, हम रजिस्ट्री को 20 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 5 एफआईआर में कोई भी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की,

" सभी एफआईआर की सामग्री समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद उसे दूसरे मामले में रिमांड पर लिया जाएगा। यह दुष्चक्र जारी रहेगा।"

अदालत ने पहले सीतापुर एफआईआर में जुबैर को अंतरिम जमानत दी थी। 15 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में नियमित जमानत दे दी थी।

आज सुबह, एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जुबैर को आज रिमांड के लिए हाथरस कोर्ट ले जाया गया है। सीजेआई ने उन्हें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा।

सीजेआई द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, ग्रोवर ने दोपहर 2 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

ग्रोवर ने कहा,

" हाथरस की अदालत के हाथों पर रोक लगा दी जाए। कार्यवाही का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। उसकी जान को खतरा है। उसे तिहाड़ जेल वापस लाया जाए।"

वकील के अनुरोध पर विचार करते हुए बेंच लंच के बाद मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

आज कोर्ट में क्या हुआ?

सभी एफआईआर ट्वीट पर आधारित हैं जो दिल्ली में दर्ज एफआईआर से भी कवर हैं, जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर इनाम की घोषणा : एडवोकेट वृंदा ग्रोवर

जब दोपहर के भोजन के बाद मामले को लिया गया तो एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने याचिका की सामग्री के संबंध में पीठ को अवगत कराकर अपनी दलीलें शुरू कीं।

ग्रोवर ने आगे कहा,

" याचिकाकर्ता एक पत्रकार है। वह AltNews के सह-संस्थापक हैं। अब यूपी सहित 6 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज हैं। हाथरस में 2, लखीमपुर खीरी में 1, मुजफ्फरनगर में 1, गाजियाबाद में 1 और सीतापुर में 1 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस अदालत ने सीतापुर मामले में राहत देते ही लखीमपुर खीरी के मामले में वारंट आ जाता है।

15 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने मुझे दिल्ली की एफआईआर में जमानत दी। आदेश आते ही हाथरस का वारंट आ जाता है। जैसा कि हम अभी बोलते हैं, उसे हाथरस में पेश किया गया। ज्यादातर एफआईआर में आईपीसी की धारा 153ए और धारा 295ए के तहत मामले जोड़े गए। कुछ में आईटी एक्ट की धारा 67 भी है, जिसमें अधिकतम सजा 3 साल है।"

सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि हाथरस मजिस्ट्रेट को पुलिस हिरासत आवेदन पर आदेश पारित करना है।

एसजी ने प्रस्तुत किया,

" हाथरस में, 14 दिन की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दलीलें सुनी जा रही हैं। जज रिमांड दे सकते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपके यौर लॉर्डशिप को एक सक्षम न्यायाधीश को आदेश पारित करने से रोकने के लिए कोई आदेश देना चाहिए। इसे संशोधित किया जा सकता है, एक बार यह हो जाने के बाद बदला जा सकता है।"

एसजी की दलीलों पर जवाब देते हुए ग्रोवर ने आगे कहा कि सभी एफआईआर पुराने ट्वीट्स पर आधारित हैं और पुलिस अब कहती है कि वह बड़ी साजिश और धन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मुद्दे दिल्ली में दर्ज एफआईआर में पहले से ही शामिल हैं और डिवाइस को जब्त कर लिया गया है।

ग्रोवर ने कहा,

" जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मैं इससे हैरान हूं। पहली एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के लिए 15,000, शिकायत दर्ज करने के लिए 10,000 की घोषणा की गई है। कई मामलों में रिमांड की मांग करके उसकी हिरासत की लगातार जारी है। "

यह प्रस्तुत करते हुए कि वह इन 6 मामलों में अंतरिम जमानत की मांग कर रही हैं, ग्रोवर ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई है और सब कुछ जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वे कोलकाता, अहमदाबाद से AltNews कार्यालयों में जाना चाहते हैं।

उन्होंने आगे तर्क दिया, " दिल्ली पुलिस सभी ट्वीट्स पर गौर कर रही है। मैंने उनकी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कल सुबह तक अंतरिम जमानत दें, जब मामले पर कल विचार किया जाए।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने हालांकि कहा कि मामला आज बोर्ड पर सूचीबद्ध नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा,

"एसजी यहां एक और मामले के लिए आए हैं। अन्यथा, हमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती।"

एक संक्षिप्त चर्चा के बाद न्यायाधीशों ने जुबैर को दो दिनों के लिए अंतरिम राहत देने का फैसला किया।

तदनुसार, पीठ ने अंतरिम जमानत को परसों सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और 6 एफआईआर के संबंध में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

आदेश के बाद एसजी ने कहा,

" मुझे नहीं लगता कि यौरलॉर्डशिप न्यायिक आदेश पर विचार कर सकते हैं, यह एक प्रारंभिक कार्रवाई है। "

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ,

"सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद उसे दूसरे मामले में रिमांड पर लिया जाएगा। यह दुष्चक्र जारी है।"

जुबैर को पहली बार 27 जून को उनके द्वारा 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर में रिमांड पर लिया गया था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने 8 जुलाई 2022 को सीतापुर मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी . पीठ ने कहा था कि राहत इस शर्त पर दी गई है कि वह आगे कोई ट्वीट नहीं करेंगे। पीठ ने स्पष्ट किया था कि उसने एफआईआर में जांच पर रोक नहीं लगाई है और अंतरिम राहत उसके खिलाफ लंबित किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होती है।

याचिका का मसौदा एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी, देविका तुलसीयानी और मन्नत टिपनिस द्वारा तैयार किया गया है और एओआर आकाश कामरा के माध्यम से दायर किया गया है।

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