अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील का दायरा : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Update: 2022-07-18 05:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट

एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील के दायरे को समझाया।

अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय के गंभीर या संगीन पतन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

न्याय के गंभीर या संगीन पतन को रोकने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग यह न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा अपील पर विचार करते समय करता है और यह अधिकारिता, अपनी प्रकृति से, केवल तभी प्रयोग योग्य है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय के गंभीर या संगीन पतन रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। न्यायिक घोषणा द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 136 को व्यापक शब्दों में लिखा गया है और उक्त अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियां किसी भी तकनीकी बाधा से बचाव नहीं करती हैं। हालांकि, इस ओवरराइडिंग और असाधारण शक्ति का प्रयोग कम से कम और केवल न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है। इस प्रकार, जब अपील के तहत निर्णय के परिणामस्वरूप किसी गलतफहमी या साक्ष्य के गलत पढ़ने या सामग्री साक्ष्य की अनदेखी करके न्याय का गंभीर पतन हुआ है, तो यह न्यायालय न केवल सशक्त है, बल्कि उससे न्याय के कारण को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने की सही उम्मीद है।

केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में साक्ष्य की पुन: सराहना

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त तथ्यों की खोज सही है या नहीं, इसकी जांच करने के उद्देश्य से साक्ष्य की पुन: सराहना करना इस न्यायालय की प्रथा नहीं है। यह केवल दुर्लभ और अपवादात्मक मामलों में होता है जहां कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर और संगीन रूप से गलत तरीके से सामग्री सबूतों की अनदेखी के कारण न्याय का पतन होता है, कि यह न्यायालय इस तरह के तथ्य की खोज में हस्तक्षेप करेगा।

प्रत्येक आपराधिक मामले में नियमित अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है

यह न्यायालय प्रत्येक आपराधिक मामले में नियमित अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। आम तौर पर, हाईकोर्ट अपील का अंतिम न्यायालय होता है और यह न्यायालय केवल विशेष क्षेत्राधिकार का न्यायालय होता है। इसलिए यह न्यायालय निष्कर्षों की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां न हों जहां स्पष्ट अवैधता या न्याय का गंभीर और संगीन पतन हो, उदाहरण के लिए, कानूनी प्रक्रिया के रूपों की अवहेलना की गई है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या अन्यथा भारी और गंभीर अन्याय हुआ है।

समवर्ती निष्कर्षों के दायरे में हस्तक्षेप

यह न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि यह स्थापित न हो जाए: i. कि खोज बिना किसी सबूत के आधारित है; या ii. यह कि निष्कर्ष विकृत है, यह ऐसा है कि जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, भले ही साक्ष्य को उसके अंकित मूल्य पर लिया गया हो; या iii. निष्कर्ष अस्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित और निर्मित है, जो साक्ष्य, दृष्टि से बाहर रखा गया है, अभियोजन के मामले को नकार देगा या इसे काफी हद तक समाप्त या खराब कर देगा, या iv कुछ महत्वपूर्ण सबूत जो दोषी के पक्ष में संतुलन को झुकाएंगे, उन्हें अनदेखा, अवहेलना या गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है

[भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 SCC 217]

विशेष अनुमति के माध्यम से एक आपराधिक अपील में हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

(1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण रखता हो;

(2) कि न्यायालय सामान्य रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि हाईकोर्ट का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित न हो या रिकॉर्ड की त्रुटि ना हो, साक्ष्य के गलत पढ़ने या साक्ष्य असंगत न हो , उदाहरण के लिए, जहां आंखों देखे साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य और इसी तरह से पूरी तरह से असंगत है;

(3) कि न्यायालय हाईकोर्ट की राय के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा;

(4) यह कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहां हाईकोर्ट न्यायिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना में तथ्य की खोज पर पहुंच गया है या कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन में कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह या गंभीर अन्याय हुआ है;

(5) यह न्यायालय भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां हाईकोर्ट के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और बिना किसी सबूत के हैं।

[दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 SCC 158 और पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 SCC ऑनलाइन SC 176] को संदर्भित।

इस मामले में, आरोपी को एक हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उसकी अपील को आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

अपील में, उठाया गया एकमात्र तर्क गवाह की गवाही में विरोधाभास के संबंध में था। उक्त विरोध को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा:

"एक आपराधिक ट्रायल में एक गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नारायण चेतनराम चौधरी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा गया है, जहां गवाही में विरोधाभासों के मुद्दे पर विचार करते समय, जबकि एक आपराधिक ट्रायल में सबूतों की सराहना करते हुए, यह माना गया कि केवल सामग्री विवरणों में विरोधाभास और मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही को खराब करने का आधार हो नहीं सकते हैं।"

इसके बाद पीठ ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

मामले का विवरण

मेकला सिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ ( SC) 604 |सीआरए 2016/ 2013 | 15 जुलाई 2022 |

पीठ : जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी

हेडनोट्सः भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 136 - विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर चर्चा - भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 SCC 217 7, दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 SCC 158 और पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव लॉ (SC ) 144]

आपराधिक ट्रायल - एक आपराधिक ट्रायल में किसी गवाह की गवाही को केवल मामूली विरोधाभासों या चूक के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है - केवल सामग्री विवरणों में विरोधाभास और मामूली विरोधाभास नहीं गवाहों की गवाही को खराब करने का आधार हो सकता है - नारायण चेतनराम चौधरी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 SCC 457 और एमपी राज्य बनाम रमेश (2011) 4 SCC 786] को संदर्भित।

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