सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा बेचने के आरोपी व्यक्ति को गुटखा न बेचने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी

Update: 2023-09-25 05:39 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा बेचने के आरोपी एक शख्स को अग्रिम जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह गुटखा का कारोबार नहीं करेगा।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा,

"यह शर्त लगाना उचित समझा जाता है - 'मैं, .... गुटखा, यानी तंबाकू के साथ पान मसाला का व्यापार नहीं करने का वचन देता हूं।' मामले में, अपीलकर्ता - अभिजीत जितेंद्र लोलागे जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है , लगाए गए वचन सहित, यह अभियोजन पक्ष के लिए जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए खुला होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि हस्ताक्षरित आदेश में दर्ज की गई टिप्पणियों को मामले की योग्यता के आधार पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा। "

कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवकों द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

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