सुप्रीम कोर्ट ने फ़ार्मेसी काउंसिल के फ़ार्मा कोर्स के अनुमोदन, एडमिशन और निरीक्षण की समय-सीमा में संशोधन के आवेदन को मंज़ूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को भारतीय फ़ार्मेसी परिषद (PCI) द्वारा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने और विभिन्न फ़ार्मेसी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रस्तावित संशोधित समय-सीमा को मंज़ूरी दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदूकर की पीठ PCI द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
PCI ने पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य मामले में न्यायालय द्वारा 2012 में निर्धारित समय-सीमा में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने और विभिन्न कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की थी।
पीठ ने कहा कि PCI ने अपने आवेदन में कहा,
"जहां तक फार्मेसी कोर्स का संबंध है, संबंधित यूनिवर्सिटी/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 15 मई थी। यह समय-सारिणी शैक्षणिक सत्र 2012-2013 से लागू हुई।"
पीठ के अनुसार, आवेदन में आगे कहा गया,
"विभिन्न अवसरों पर PCI को विभिन्न कठिनाइयों के मद्देनजर उपरोक्त समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध के साथ इस न्यायालय का रुख करना पड़ा। PCI की केंद्रीय परिषद की 119वीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि PCI द्वारा की जाने वाली वार्षिक अनुमोदन प्रक्रिया की समय-सीमा में संशोधन का अनुरोध किया जाए। प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा और स्टूडेंट्स के एडमिशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त होगी। PCI के लिए एक महीने की विस्तार अवधि रखने का प्रस्ताव है ताकि वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में अपेक्षित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस अवधि का उपयोग कर सके।"
पीठ ने समयसीमा में प्रस्तावित बदलावों को यह मानते हुए मंजूरी दी कि इससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नई समय-सीमाएं शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से प्रभावी होंगी।
Case Details: MA in PARSHAVANATH CHARITABLE TRUST v. ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND ORS. CIVIL APPEAL NO.9048 OF 2012