सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा के हेल्थ स्टेटस पर अस्पताल की रिपोर्ट का निरीक्षण करने की अनुमति दी

Update: 2022-10-21 11:13 GMT

 गौतम नवलखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पक्षों को भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) के आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अस्पताल की रिपोर्ट का निरीक्षण करने की अनुमति दी।

29 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। कोर्ट ने नवलखा को पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया था। अस्पताल को चेक-अप के आधार पर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच नवलखा को हाउस अरेस्ट में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

बेंच ने कहा,

"पार्टियों को (अस्पष्ट) अस्पताल द्वारा भेजी गई चिकित्सा रिपोर्टों का निरीक्षण करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

महाराष्ट्र पुलिस ने 31 दिसंबर, 2017 को हुई ' एल्गार परिषद 'और भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 28 अगस्त, 2018 को नवलखा को गिरफ्तार किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा की प्रार्थना खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

उन्होंने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें त्वचा की एलर्जी और दंत समस्याएं शामिल हैं, और संदिग्ध कैंसर का परीक्षण करने के लिए कोलोनोस्कोपी कराने की आवश्यकता का हवाला दिया।

अनुरोध किया कि उसे उसकी बहन के घर ट्रांसफर कर दिया जाए और उसे वहीं हाउस अरेस्ट कर दिया जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई के दौरान मामले को 2 नवंबर को उठाने का अनुरोध किया।

इसके बाद बेंच ने मामले में अपडेट मांगा।

एसजी मेहता ने बताया कि नवलखा का इलाज किया जा रहा है और नियमित जांच चल रही है।"

अस्पताल की रिपोर्टों की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि कई रिपोर्टें थीं, इसलिए उनके लिए यह सब एक बार में देखना संभव नहीं हो सका।

2 नवंबर को बहुत सारे आइटम बोर्ड पर हैं, इसलिए मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

29 सितंबर के आदेश में, अदालत ने नवलखा के साथी सबा हुसैन और उनकी बहन मृदुला कोठारी को अस्पताल के नियमों के अधीन अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति दी थी।

अदालत ने कहा कि किसी अन्य विजिटर को अनुमति नहीं दी जाएगी।

साथ ही बेंच ने कहा था कि हाउस अरेस्ट के उनके अधिकार से संबंधित बड़े मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा।

केस टाइटल: गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एंड अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9216/2022 II-ए

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