सुप्रीम कोर्ट ने भरत सिंह चौहान को 15 अगस्त तक अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव पद पर बने रहने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम व्यवस्था के रूप में भरत सिंह चौहान को 15 अगस्त, 2022 तक अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने भारत में 2 जुलाई से 10 अगस्त तक होने वाले 44 वें विश्व शतरंज ओलंपियाड को ध्यान में रखते हुए चौहान को कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी।
पीठ ने कहा,
"जैसा कि यह बताया गया कि देश में 28.7.2022 से 10 अगस्त, 2022 तक प्रतिष्ठित शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है और यह किसी भी तरह से आगे प्रभावित नहीं होता है, हम अंतरिम व्यवस्था द्वारा अपीलकर्ता को तब तक फेडरेशन के सचिव के रूप में जारी रखने का निर्देश देते हैं। वही एचसी के समक्ष अपील में लंबित पक्षकारों के अधिकारों के बिना होगा और आगे के आदेश के अधीन होगा जो डीबी द्वारा ऊपर निर्धारित समय के भीतर पारित किया जा सकता है। उसी के भीतर, याचिका का निपटारा ऊपर किया गया है।"
निर्देश तब जारी किए गए जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जून, 2022 के अंतरिम आदेश पर विचार कर रहा था, जो जस्टिस नजीम वज़ीरी और जस्टिस विकास महाजन की पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें चौहान के फेडरेशन के सचिव के रूप में चुनाव पर रोक लगाई गई थी।
चौहान की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपीलकर्ता या केंद्र सरकार को कोई पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में आदेश पारित किया था।
यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रकार मुख्य रिट याचिका पर अभी एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना है। वकील ने आगे तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने उस स्तर पर अंतरिम राहत को खारिज कर दिया और निषेधाज्ञा के संबंध में प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी है।
दूसरी ओर, रवींद्र डोंगरे के वकील ने चुनाव के तरीके पर तर्क दिया जिसमें अपीलकर्ता को सचिव चुना गया कि हाईकोर्ट ने कोई त्रुटि नहीं की है।
चौहान को 15 अगस्त तक बहाल करने की अंतरिम राहत देते हुए पीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए भारत संघ और चौहान को चार सप्ताह की अवधि के भीतर हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ को उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर सभी संबंधितों को अवसर देने के बाद किसी भी अंतरिम आदेश के अनुदान सहित एक नया आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटल: भरत सिंह चौहान बनाम रविंदर सिंह| एसएलपी (सी) 10500/2022