छात्र Vs यूजीसी : ' परीक्षा रद्द होंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ' डॉ सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए UGC के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि पक्षों को उस समय तक याचिका पर कार्रवाही को पूरा करना चाहिए। 7 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करना है और 7 अगस्त के एक दिन बाद जवाब दाखिल करना है।
हालांकि, 31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने असम और बिहार में 'घातक बाढ़' के प्रकाश में अधिसूचना पर रोक के लिए दबाव डाला, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि इस चरण में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए और इस धारणा के तहत नहीं रहना चाहिए कि न्यायालय ने अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
एसजी ने कहा,
"किसी को भी इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए कि क्योंकि यह मामला यहां लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी है। छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए।"
कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की अधिसूचनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए भी निर्देश दिया।
यश दुबे द्वारा दायर याचिका पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी ने बिना किसी " विवेक के आवेदन" के निर्णय लिया है।
"यूजीसी द्वारा (परीक्षाओं के संचालन के लिए) जवाब विवेद के आवेदन के बिना पूरी तरह से दायर किया गया प्रतीत होता है। भारत में कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं", उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने के लिए बुनियादी ऑनलाइन बुनियादी ढांचे का अभाव है।
उन्होंने कहा, "नए दिशा-निर्देश छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए परेशान करते हैं। वैकल्पिक परीक्षा बहुत समस्याग्रस्त है। यह अराजकता पैदा करेगा यदि आप किसी को बाद के चरण में पेश होने की अनुमति देते हैं।"
"परीक्षा रद्द होने पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा," उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने प्रणीत के & 30 अन्य याचिकाकर्ताओं, युवा सेना के आदित्य ठाकरे, यश दुबे और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर विचार किया।
यूजीसी ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि यह निर्देश "छात्रों के शैक्षणिक भविष्य" के हित में जारी किया गया है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर की समय सीमा विशेषज्ञों से मिले इनपुट के आधार पर तय की गई है और तर्क दिया गया कि अकादमिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत कम है। यह बताया कि गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश परीक्षा के संचालन की अनुमति देते हैं।
छात्रों ने यूजीसी के हलफनामे पर एक प्रतिवाद दायर किया, जिसमें कहा गया कि वह "छात्रों के प्रति उदासीनता दिखा रहा है।
31 छात्र-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए जवाब में दावा किया गया है कि यूजीसी COVID-19 के बढ़ते मामलों, असम में बाढ़, जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी की कमी, कई हिस्सों में लॉकडाउन आदि जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है।
अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के बजाय, याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को अंक दिए जाएं। एक अंतिम वर्ष / अंतिम अवधि के छात्र पहले ही 85-90% पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उन्होंने बताया। यह कई छात्रों को जल्द से जल्द विदेशी विश्वविद्यालयों में नौकरी या दाखिला दिलाने में सक्षम बनाएगा।
उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक उनके आंतरिक मूल्यांकन / पिछले-प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाए , जिससे उनमें से कई को नौकरी मिल सकेगी और COVID-19 के बीच वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगे।
यूजीसी ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि पूरे भारत के अधिकांश कॉलेजों में पिछले 4-5 महीनों के दौरान कोई वास्तविक या आभासी कक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं, और कक्षाओं के बिना अंतिम परीक्षा आयोजित करना अन्यायपूर्ण है, छात्रों के जवाब में कहा गया है।
छात्रों ने आगे कहा कि भारतीय जनसंख्या में से केवल एक तिहाई की ही इंटरनेट तक पहुंच है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने से तिहाई छात्र परीक्षा में बैठने का समान अवसर प्राप्त करने से वंचित होंगे।