राज्य न्यायिक अधिकारियों के लिए गरिमापूर्ण कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करें, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए वित्तीय गरिमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-12-01 04:45 GMT

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में एक आदेश सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30.11.2023) को न्यायिक अधिकारियों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद गरिमापूर्ण कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया। यह मामला दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) द्वारा अनुशंसित न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन वृद्धि के कार्यान्वयन से संबंधित है। अपने आदेश में, अदालत ने न्यायाधीशों को उचित भत्ते प्रदान करने और यह कहते हुए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के बीच सहसंबंध पर भी जोर दिया कि कानून के शासन में आम नागरिकों के विश्वास और आस्था को बनाए रखने के लिए वित्तीय गरिमा आवश्यक है ।

कोर्ट ने कहा,

"कर्तव्यों और कार्यों की कठिन प्रकृति के अलावा, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, दोनों समय न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ सहसंबंध रखता है जो आम नागरिकों के विश्वास और आस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है , कानून के शासन को तब तक सुनिश्चित और बढ़ाया जा सकता है जब तक न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ रहने और अपना जीवन जीने में सक्षम हैं।"

अपने आदेश के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि न्यायिक सेवा राज्य के कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। पीठ ने नागरिकों को उद्देश्यपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए जिला न्यायपालिका के अधिकारियों में निहित विशिष्ट विशेषताओं और जिम्मेदारियों पर जोर दिया। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य को रेखांकित किया कि पूर्व न्यायिक सेवा उम्मीदवारों के लिए सेवा की शर्तें कार्यालय के कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, गरिमा की आवश्यकता के अनुरूप हों।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने कहा-

"राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद सेवा की शर्तें पूर्व न्यायिक सेवा उम्मीदवारों को उपलब्ध कार्य स्थितियों और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संदर्भ में गरिमा की आवश्यकता के अनुरूप हों।"

आदेश में न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारंपरिक अदालती घंटों से परे किए गए काम की कठिन प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। पीठ ने जोर देकर कहा कि जिला न्यायिक अधिकारियों ने मामलों की तैयारी, निर्णयों का मसौदा तैयार करने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होने के लिए अदालत के समय से परे काम किया, जो एक न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारियों के अभिन्न पहलू हैं।

इसमें कहा गया-

"जिला न्यायपालिका के सदस्य उन नागरिकों के लिए जुड़ाव का पहला बिंदु हैं जो विवाद समाधान की आवश्यकता का सामना कर रहे हैं। देश भर में न्यायिक कार्यालय जिन स्थितियों में काम करते हैं, वे कम से कम कठिन हैं। न्यायिक अधिकारी का काम केवल अदालत में न्यायिक कर्तव्यों के दौरान प्रदान किए गए कार्य घंटों के लिए सीमित नहीं है । प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अदालत के कामकाजी घंटों से पहले और बाद में दोनों समय काम करना आवश्यक है।"

अदालत ने जिला न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रशासनिक कर्तव्यों पर जोर देते हुए इस गलत धारणा को दूर कर दिया कि एक न्यायाधीश के काम का मूल्यांकन केवल अदालत के कामकाजी घंटों के दौरान किया जाना चाहिए।

इसमें जोड़ा गया-

"इसके अलावा, जिला न्यायपालिका के सदस्यों के पास व्यापक प्रशासनिक कार्य होते हैं जो काम के घंटों से परे होते हैं। इनमें जेल प्रतिष्ठानों, डाक संस्थानों, कानूनी सेवा शिविरों आदि के संबंध में कई कर्तव्यों का निर्वहन शामिल है। इसलिए, यह कहना गलत है कि न्यायाधीश के काम का मूल्यांकन अदालत के कामकाजी घंटों के दौरान कर्तव्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।"

राज्यों द्वारा उठाई गई संभावित वित्तीय चिंताओं के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सेवा की उचित शर्तों को बनाए रखने के लिए व्यय में वृद्धि एक उचित बचाव है। आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक अधिकारी अपने कामकाजी घंटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संस्था की सेवा में समर्पित करते हैं, जिससे अक्सर उनके न्यायिक कर्तव्यों के बाहर कानूनी काम के अवसर सीमित हो जाते हैं।

पीठ ने कहा-

"जिस राज्य पर न्यायिक अधिकारियों के लिए काम की सम्मानजनक स्थितियाँ सुनिश्चित करने का सकारात्मक दायित्व है, वह उचित सेवा शर्तों के रखरखाव के लिए आवश्यक वित्तीय बोझ या व्यय में वृद्धि की रक्षा नहीं कर सकता है। न्यायिक अधिकारी संस्था की सेवा में अपने कामकाज का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। न्यायिक कार्यालय की प्रकृति अक्सर कानूनी कार्य के अवसरों को अक्षम कर देती है जो अन्यथा बार के सदस्य के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यह एक अतिरिक्त कारण प्रस्तुत करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद, राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी मानवीय गरिमा की स्थिति में रहने में सक्षम हैं।"

केस : अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 643/2015

Tags:    

Similar News