परिसीमा अधिनियम की धारा 14 आईबीसी धारा 7 के तहत आवेदन में लागू होगी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 7 के तहत एक आवेदन में, आवेदक SARFAESI अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में, परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ का दावा कर सकता है।
परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 में गलत मंच के सामने मुकदमेबाजी में बिताए समय को परिसीमा अवधि से बाहर करने से छूट दी गई है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि धारा 14 आईबीसी धारा 7 के तहत एक आवेदन पर लागू होती है और यह कोई नियम नहीं है कि धारा 14 के तहत समय का बहिष्करण उपलब्ध है, केवल गलत मंच के समक्ष कार्यवाही के खत्म होने के बाद।
पीठ ने यह भी कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए SARFAESI कार्यवाही ' सिविल कार्यवाही' है। ये फैसला शेष नाथ सिंह बनाम बैद्यबती शेराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड मामले में आया।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
इस मामले में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कॉरपोरेट देनदार द्वारा उठाई गई दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि कॉरपोरेट देनदार के खाते को 31 मार्च, 2013 को एनपीए घोषित कर दिया गया था और चूंकि आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन 27 अगस्त 2018 को दायर किया गया था, कार्रवाई के कारण की तारीख से लगभग पांच साल और पांच महीने बाद, वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन को सीमा अवधि द्वारा रोक दिया जाता है। एनसीएलएटी ने माना कि, आवेदक, वित्तीय लेनदार, सद्भाव के तहत सीमा अवधि के भीतर, था, जिसने SARFAESI अधिनियम के तहत कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और इस प्रकार परिसीमा अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत समय को बाहर करने का हकदार था। । एनसीएलएटी ने , उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख तक लगभग तीन साल और छह महीने की अवधि को बाहर करने के बाद, जिस दौरान SARFAESI अधिनियम के तहत वित्तीय लेनदार आगे बढ़ रहे थे, पाया कि वित्तीय लेनदार का आवेदन आईबीसी की धारा 7 के तहत परिसीमा के भीतर था।
अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इन दो मुद्दों पर विचार किया:
(i) क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत आवेदक द्वारा की गई देरी को माफ करने के लिए आवेदन के अभाव में आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करने में तीन साल से अधिक की देरी की माफी हो सकती है?
(ii) क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन पर लागू होती है? यदि हां, तो क्या धारा 14 के तहत समय का बहिष्करण उपलब्ध है, केवल गलत मंच के समक्ष कार्यवाही के समाप्त होने के बाद ही?
इशरत अली बनाम कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य में एनसीएलएटी के फैसले पर भरोसा करते हुए, कॉरपोरेट देनदार ने माना कि आईबीसी की धारा 7 के तहत एक आवेदन में, SARFAESI अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में आवेदक परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के लाभ का हकदार नहीं है।
औपचारिक आवेदन के अभाव में, देरी को माफ करने के लिए, न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा अपने विवेक के इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं है।
पहले मुद्दे का जवाब देते हुए, पीठ ने कहा कि आईबीसी की धारा 238A में प्रावधान है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सकते हैं, फैसला करने वाले प्राधिकरण (एनसीएलटी) और एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के लिए लागू होते हैं। अदालत ने कहा कि हालांकि, अपीलकर्ता या आवेदक की अक्षमता के कारण की पर्याप्तता को तौलने के लिए न्यायालय या ट्रिब्यूनल को सक्षम करने के लिए, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत न्यायालय / ट्रिब्यूनल के पास समय सीमा के भीतर एक औपचारिक आवेदन करना सामान्य प्रथा है, औपचारिक आवेदन की अनुपस्थिति में, देरी माफ करने के लिए न्यायालय / अधिकरण द्वारा अपने विवेक के इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं है।
परिसीमा अधिनियम के सभी प्रावधान एनसीएलटी / एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए लागू हैं, जहां तक संभव है,
"परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का एक सादा पठन यह स्पष्ट करता है कि, उक्त धारा के तहत राहत देने से पहले लिखित रूप से आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है।अगर क्या ऐसा कोई आवेदन अनिवार्य होता, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में ऐसा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया होता। धारा 5 में तब पढ़ा गया होता कि न्यायालय आवेदन या अपील दायर करने के लिए समय सीमा से अधिक समय को माफ कर सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक के आवेदन पर विचार किया जाए, जैसा कि मामला हो सकता है, विलंब की पुष्टि के लिए, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता / आवेदक के पास अपील को दाखिल न करने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन ना करने का पर्याप्त कारण था। वैकल्पिक रूप से, एक प्रोविज़ो या स्पष्टीकरण धारा 5 में जोड़ा गया होता, अपीलकर्ता या आवेदक की आवश्यकता जताते हुए, जैसा कि मामला हो सकता है, देरी की माफी के लिए एक आवेदन करने के लिए। हालांकि, अदालत हमेशा जोर देकर कह सकती है कि देरी के कारण केलिए एक आवेदन या एक हलफनामा दाखिल किया जाए। कोई भी आवेदक या अपीलकर्ता बिना आवेदन किए, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफ करने के बारे में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। "
पीठ ने यह भी कहा कि आईबीसी एनसीएलटी/ एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए धारा 6 या 14 या 18 या परिसीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के आवेदन को बाहर नहीं करता है। सभी यह कहा कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान एनसीएलटी / एनसीएलएटी में कार्यवाही के लिए लागू हैं, जहां तक संभव है।
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 14 आईबीसी की धारा 7 के तहत एक आवेदन पर लागू होती है। पुनरावृत्ति की लागत पर, यह दोहराया गया है कि आईबीसी परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के संचालन को बाहर नहीं करता है"
पीठ ने आगे कहा कि धारा 14 के उप-वर्गों (1), (2) और (3) के ठोस प्रावधानों से यह नहीं कहा जाता कि धारा 14 को केवल पहले की कार्यवाही को समाप्त करने पर लागू किया जा सकता है, जो कि अच्छे विश्वास पर मुकदमा चलाए जाने पर ।
"हमारे विचार में, स्पष्टीकरण ( ए) को संकीर्ण तरीके से ये नहीं समझा जा सकता है कि धारा 14 को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है और जब तक कि पहले की कार्यवाही वास्तव में क्षेत्राधिकार या ऐसी प्रकृति के अन्य कारण के लिए समाप्त नहीं की गई हो। स्पष्टीकरण ( ए) , जो स्पष्ट है, केवल शुरु होने की अवधि और समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि के लिए बहिष्करण की अवधि को प्रतिबंधित करता है। एक आवेदक आगे किसी भी बहिष्करण का दावा नहीं कर सकता है। "
पीठ ने उपरोक्त दो उदाहरणों के साथ चित्रित किया:
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, अगर किसी पक्ष को एक गलत मंच में मुकदमा दायर करना था, बंधक द्वारा सुरक्षित धन का भुगतान लागू करने या अचल संपत्ति पर शुल्क लगाने के लिए, जिसके लिए समय सीमा की निर्धारित अवधि बारह वर्ष है, तीन साल की समाप्ति के बाद मुकदमा चलाने के अधिकार के उपरांत की तारीख, और उसके बाद क्षेत्राधिकार की चाह के लिए मुकदमा खारिज करने के बाद आईबीसी की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया जाए, तो आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन पर रोक होगी क्योंकि ऐसा पक्ष शुरुआत तारीख से समाप्ति की अवधि से आगे किसी भी कार्यवाही के लिए समय को बाहर करने की हकदार नहीं होगी। यदि कार्यवाही शुरू होने और समाप्ति के बीच के समय को बहिष्कृत करने और अच्छे विश्वास के साथ और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाने के बाद, एक आवेदन अभी भी तीन साल से परे है, तो धारा 14 समय सीमा को बचाने में मदद नहीं करेगा।
एक अन्य उदाहरण का हवाला देते हुए, अगर सिविल कार्यवाही को एक गलत मंच में अच्छी आस्था में शुरू किया गया था और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया था, लेकिन कार्यवाही समाप्त होने के बाद, तुच्छ, योग्यता रहित आवेदन बनाकर समय बर्बाद किया गया, तो आवेदक केवल सद्भावना और अच्छे विश्वास से शुरु की कार्यवाही की तारीख से कार्यवाही के अंत तक के समय को बाहर करने का हकदार होगा, जिसका उसने लगन से पीछा किया, कुछ और नहीं। आवेदक किसी भी आगे के समय को बाहर करने के लिए हकदार नहीं होगा, जो आगे की कार्यवाही, या अन्यथा हो।
संक्षेप में, धारा 14 एक गलत मंच में कार्यवाही करने में लगने वाले समय को शामिल नहीं करती है, जो कि क्षेत्राधिकार या इस तरह के अन्य कारणों के लिए कार्यवाही की सुनवाई करने में असमर्थ है। जहां इस तरह की कार्यवाही समाप्त हो गई है, धारा 14 के तहत बहिष्कार का दावा करने की बाहरी समय सीमा वह तारीख होगी जिस दिन कार्यवाही समाप्त हुई थी।
इशरत अली मामले में एनसीएलएटी के फैसले पर भरोसा करने वाली दलील के बारे में, पीठ ने कहा कि इस विचार के लिए कोई तर्क नहीं है कि एक सुरक्षित लेनदार द्वारा अपनी सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए SARFAESI अधिनियम के तहत एक लेनदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को सिविल कार्यवाही की श्रेणी से बाहर रखने का उद्देश्य था।
अपील खारिज करते हुए, पीठ ने कहा :
यदि, आईबीसी की धारा 7 या 9 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में, धारा 14 को इसके शाब्दिक अर्थ के लिए कठोर और ध्यानपूर्वक पालन के साथ व्याख्या की जाए, तो यह बताने के लिए कि न्यायालय में केवल सिविल कार्यवाही बहिष्कार का आनंद लेगी, परिणाम यह होगा कि आवेदक सद्भाव में खर्च किए गए समय की अवधि को शामिल करने का हकदार नहीं होगा, जो कि एक ही राहत के लिए आईबीसी के एक ही प्रावधान के तहत एक पूर्व आवेदन को लागू करने और लगन से करने के लिए है, एक फैसला प्राधिकरण के पास, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। ये संभवत: विधायी मंशा नहीं रही होगी .. हमारे विचार में, इशरत अली के मामले में एनसीएलएटी का निर्णय कानून में टिकने वाला नहीं है। SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही निस्संदेह सिविल कार्यवाही है हमारे विचार में, एनसीएलटी / एनसीएलएटी के सामने आईबीसी के तहत कार्यवाही के दायरे को ध्यान में रखते हुए, धारा 14 (2) में अभिव्यक्ति 'कोर्ट' को SARFAESI अधिनियम के तहत किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी मंच समेत किसी भी सिविल कार्यवाही के लिए कोई भी मंच माना जाएगा।
केस: शेष नाथ सिंह बनाम बैद्यबती शेराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड [सीए 9198/ 2019]
पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता
वकील: सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, वकील साई दीपक
उद्धरण: LL 2021 SC 177
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