सुप्रीम कोर्ट ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर के लिए GST से छूट की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Update: 2020-04-21 11:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स ( GST) से छूट की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें चल रही कोरोना वायरस महामारी के दौरान गैर- COVID​​-19 बीमारियों से संबंधित चिकित्सा खर्चों में तत्काल छूट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ नहीं है और कीमतों का निर्धारण नहीं कर सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता को उसकी याचिका पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि ऐसी जनहित याचिका दायर करने के लिए जुर्माना लगाएंगे जो अदालत का समय बर्बाद करती हैं।

पीठ ने कहा, 

"सिर्फ इसलिए कि कोई अन्य मुकदमेबाजी का काम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह की जनहित याचिका दायर करेंगे। हम जुर्माना लगाएंगे।"

दरअसल कोलकाता के एक वकील द्वारा एक दिन पहले दायर की गई याचिका में सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाओं आदि को भी निर्देश मांगे थे कि वे गैर- COVID​​-19 संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहे रोगियों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने शुल्क को कम करें।

याचिकाकर्ता ने तब इस के लिए प्रार्थना की थी जब केंद्र और राज्यों ने उसी के संबंध में कार्रवाई नहीं की।  

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