निर्भया केस : दो दोषियों की नई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, फांसी पर रोक नहीं 

Update: 2020-03-19 11:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश और अक्षय ठाकुर की नई याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

मुकेश ने मामले के सबूतों को जाहिर करने की मांग की थी जबकि अक्षय सिंह ने  द्वारा उसकी दूसरी दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। चारों दोषियों को शुक्रवार तड़के 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया है। 

जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर दोषियों को राहत देने के लिए सहमत नहीं है। 

वकील एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किए गए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल के दौरान उन्हें दबा दिया था। लेकिन पीठ ने कहा कि ये मुद्दा वो कई बार उठा चुके हैं। 

पीठ ने कहा, "हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मामले पर पुनर्विचाक के लिए कोई आधार नहीं मिला। "

 वहीं अक्षय के वकील ए पी सिंह ने कहा कि अक्षय की पहली दया याचिका अधूरी थी और फिर उसने दूसरी पूर्ण दया याचिका दाखिल की लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर सही से विचार नहीं किया।

इसके अलावा इस मामले में कई केस विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इसमें बिहार के औरंगाबाद जिला अदालत में अक्षय की पत्नी की तलाक याचिका भी शामिल है। उसे जेल में प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन पीठ ने ये याचिका भी खारिज कर दी। 

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