बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर कथित हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज़रूरी कदम उठाएंगे

Update: 2019-09-04 08:10 GMT

अयोध्या में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर मंगलवार को कथित हमले के मामले को मुस्लिम पक्षकारों के लिए अदालत में पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने संविधान पीठ के सामने उठाया।

इकबाल अंसारी पर हुआ था हमला; अदालत ने कदम उठाने का दिया आश्वासन

पीठ ने यह भरोसा दिलाया कि इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे। बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबड़े, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष कहा कि मंगलवार को प्रथम याचिकाकर्ता मोहम्मद हासिम के बेटे इकबाल अंसारी, जो अब पक्षकार हैं, पर एक शूटर ने हमला किया है। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचा लिया और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है।

धवन ने मामले की जांच और कदम उठाने पर दिया जोर

धवन ने यह कहा कि ऐसा क्यों हुआ ये जांच का विषय है। इस पर अवमानना की याचिका दाखिल नहीं कर सकते और ना ही नोटिस जारी करने की मांग कर सकते हैं। धवन ने कहा कि वो इकबाल की पैरवी नहीं कर रहे हैं। वो खुद सुरक्षा नहीं चाहते और उनके दरवाजे दिन रात सभी के खुले हैं। लेकिन पीठ को इस संबंध में कुछ कदम उठाना चाहिए।

अंतराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर लगा मामले का आरोप

इस पर पीठ ने आपस में विचार किया और यह भरोसा दिलाया कि वो मामले को देखेंगे और कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि अंसारी ने यह आरोप लगाया है कि अंतराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने उन पर हमला किया लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने इस संबंध में रामजन्मभूमि थाने में शिकायत दी है और वर्तिका को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

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