"देरी के लिए स्पष्टीकरण की एक झलक भी नहीं है" : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पोक्सो आरोपी को बरी करने के फैसले पर अपील में 636 दिनों की देरी के लिए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई

Update: 2021-08-24 06:38 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य को यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 636 दिनों की देरी के लिए फटकार लगाई। अनुचित देरी के लिए राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दुख जताते हुए कहा,

"कम से कम कहने के लिए, हम याचिकाकर्ता-राज्य के आचरण और इतने संवेदनशील मामले में मुकदमेबाजी के तरीके से हैरान हैं। देरी के लिए स्पष्टीकरण की एक झलक भी नहीं है।"

जब राज्य सरकार ने अपील दायर करने में देरी के लिए एक प्रशंसनीय कारण के रूप में चल रही कोविड -19 महामारी का हवाला देने की कोशिश की, तो अदालत ने भी गंभीर आपत्ति जताई, भले ही महामारी शुरू होने से एक साल पहले ही आदेश पारित किया गया था।

अदालत ने टिप्पणी की,

"हमारे प्रश्न पर कि क्या कारण है, विद्वान वकील इसका तर्क देना चाहते हैं कि यह COVID के कारण है। ये आदेश 05.12.2018 को पारित किया गया था और इस प्रकार, हमने वकील से पूछा कि दुनिया किस वर्ष कोविड से प्रभावित हुई 2019 में या 2020 में। जिस पर शुरू में विद्वान वकील का जवाब 2019 था, संभवत: देरी को कवर करने के लिए, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह 2020 था, उन्होंने कहा कि कागजात उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे।"

हालांकि, चूंकि यह मामला POCSO अधिनियम से संबंधित था और इस प्रकार प्रकृति में गंभीर और संवेदनशील था, अदालत ने देरी के आधार पर अपील को खारिज करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि राज्य को इस तरह की अत्यधिक देरी और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।"

शीर्ष अदालत तब देरी को माफ करने के लिए आगे बढ़ी लेकिन राज्य को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ग्रुप 'सी' (गैर-लिपिकीय) कर्मचारी कल्याण संघ के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना जमा करे।

राज्य सरकार को भी जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और विलंबित अपील के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से राशि वसूल करने का आदेश दिया गया था।

केस शीर्षक: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गोरखा राम

Tags:    

Similar News