सरफेसी एक्ट | संशोधित धारा 13(8) के अनुसार, उधारकर्ता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत होने और कब्ज़ा सौंपे जाने तक रिडीम का अधिकार उपलब्ध है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-10-20 13:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर फैसला करते हुए SARFAESI अधिनियम की असंशोधित धारा 13 (8) के तहत एक उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने के अधिकार के मुद्दे का निपटारा किया।

जस्टिस विक्रम नाथ और ज‌स्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरफेसी अधिनियम की असंशोधित धारा 13 (8) के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार उधारकर्ता को तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक कि बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत न हो जाए और कब्ज़ा न दे दिया जाए।

“कुल परिणाम यह है कि ऋण लेने वाले को रिडीम का अधिकार तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक कि बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत न हो जाए और कब्ज़ा सौंप न दिया जाए, जिसके बाद उधारकर्ता के पास धारा सरफेसी एक्ट 13 (8) के असंशोधित प्रावधान के तहत रिडीम का अधिकार नहीं होगा।”

वर्तमान मामले में, संबंधित संपत्ति बैंक/प्रतिवादी संख्या एक के पास उधारकर्ताओं/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा गिरवी रखी गई थी हालांकि, अपीलकर्ता ने सरफेसी अधिनियम के तहत नीलामी कार्यवाही में गिरवी रखी संपत्ति खरीदी और पैसा जमा किया। फिर भी, बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने से पहले, उधारकर्ताओं द्वारा बैंक को पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया।

चूंकि ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण ने उधारकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया और बंधक संपत्ति को छुड़ाने की अनुमति दी, अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, सरफेसी अधिनियम के तहत, उधारकर्ताओं/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की गिरवी संपत्ति की नीलामी क्रेता था, जो बैंक/प्रतिवादी संख्या 1 के पास सुरक्षित थी।

अपीलकर्ता ने 31.03.2010 को 70,05,000/- रुपये की पूरी नीलामी राशि जमा कर दी थी, जिसके बाद 02.04.2010 को बिक्री की पुष्टि की गई और 08.04.2010 को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। हालाँकि, इस बीच 05.05.2010 को, उधारकर्ताओं/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने बैंक/प्रतिवादी संख्या एक के पास बकाया पूरी राशि जमा कर दी और उसके बाद रिडीम के लिए आवेदन किया।

इसके अलावा, जारी किया गया बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकृत नहीं था और नीलामी संपत्ति का कब्जा अपीलकर्ता को नहीं सौंपा गया था और यह उधारकर्ताओं/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पास रहा और बैंक ने पहले ही ऋण खाते के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 और 3/उधारकर्ताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

निर्णय

न्यायालय ने उधारकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया और स्पष्ट रूप से कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के असंशोधित प्रावधान के तहत उधारकर्ता का अधिकार, बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत होने और कब्ज़ा सौंपने तक उपलब्ध रहेगा।

हालांकि, न्याय के हित में और पक्षों के बीच समानता कायम करने के लिए, न्यायालय ने उधारकर्ताओं को अपीलकर्ता को उचित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बैंक/प्रतिवादी नंबर 1 को टीडीएस को छोड़कर कोई भी कटौती किए बिना, आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, अर्जित ब्याज के साथ नीलामी धन की पूरी राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था।

केस टाइटल: सुरिंदर पाल सिंह बनाम विजया बैंक और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 913

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