Russia-Ukraine Conflict: सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यूक्रन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए अपने कार्यालयों का उचित इस्तेमाल करने का आग्रह किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल से आग्रह किया कि वे रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए कार्यालयों का उचित इस्तेमाल करें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एजी को बताया,
"इस तरह के 1000 छात्र हैं, लेकिन कुछ यहां आए हैं। हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कृपया अपने उचित कार्यालयों का उपयोग करें और मदद करें।"
सीजेआई ने यह बात तब कही जब एजी एक अन्य मामले में पेश हो रहे थे।
भारतीय छात्रों को तुरंत निकालने की मांग वाली एक याचिका का आज सुबह सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया गया।
जब एजी पेश हुए, तो सीजेआई ने उनसे मामले के बारे में बात की और उनसे आवश्यक मदद करने को कहा।
एजी ने पूछा कि क्या जिन छात्रों के संबंध में याचिका दायर की गई है, क्या उन्होंने यूक्रेन की सीमा पार की है?
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम डार ने कहा कि उन्होंने अब तक सीमा पार नहीं किया है।
एजी ने कहा,
"भारत सरकार ने एक मंत्री को रोमानिया भेजा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार पार करने के बाद वे वापस आ जाएं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि समस्या क्या है।"
डार ने कहा,
"वे अभी तक पार नहीं किए हैं, जहां वे हैं, यह यूक्रेन में है। उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, यही समस्या है।"
सीजेआई ने वकील से याचिका की प्रति एजी को देने को कहा।
सीजेआई ने एजी से कहा,
"कृपया देखें कि क्या आप मदद कर सकते हैं।"