न्याय की विफलता को रोकने के लिए 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता हैः सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

Update: 2021-10-12 05:34 GMT

हाल ही में दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में फिर से ट्रायल करने का आदेश देने के लिए अदालत की शक्ति के बारे में सिद्धांत तैयार किए।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि किसी मामले में फिर से ट्रायल करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो पिछले ट्रायल के सबूत और रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं।

धारा 386 सीआरपीसी

सीआरपीसी की धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करती है। एक अपीलीय न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ दोषमुक्ति के आदेश पर अपील करने का अधिकार है:

(i) ऐसे आदेश को पलटना और निर्देश देना कि आगे की जांच की जाए; या

(ii) आरोपी पर फिर से ट्रायल चलाया जाए या फिर से ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध किया जाए; या

(iii) उसे दोषी समझें और कानून के अनुसार उसे सजा दें।

अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि की अपील के संदर्भ में और खंड (सी) (i) में सजा की वृद्धि के लिए अपील में फिर से ट्रायल करने का आदेश देने का भी अधिकार है।

पृष्ठभूमि

इस मामले में तीन आरोपियों बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​अमन और संदीप सिंह के खिलाफ एक बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी (2012 की 96) दर्ज की गई थी। बाद में पीड़िता ने बलविंदर सिंह, गुरपीत सिंह और शिंदरपाल कौर के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ कर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एसआई नसीब सिंह, बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​अमन और शिंदरपाल कौर के खिलाफ एक और प्राथमिकी (2012 की 100) दर्ज की गई थी। एसआई नसीब सिंह को बाद में पिछली एफआईआर में भी शामिल गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला ने (i) बलविंदर सिंह; (ii) गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​अमन; (ii) शिंदरपाल पाल कौर; और (iv) संदीप सिंह को 2012 की एफआईआर 96 से उत्पन्न मुकदमे में दोषी ठहराया जबकि नसीब सिंह को बरी कर दिया गया था।

इसी न्यायाधीश ने अन्य प्राथमिकी से उत्पन्न मामले का अलग-अलग ट्रायल किया और तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया लेकिन नसीब सिंह को बरी कर दिया। दोषियों और अभियोजक की मां द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने फिर से ट्रायल का आदेश दिया। इस मामले के तथ्यों की जांच करते हुए, शीर्ष अदालत ने पाया कि पक्ष अदालत के सामने यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि अलग-अलग ट्रायल से न्याय की विफलता हुई है।

पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

(i) अपीलीय न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में फिर से ट्रायल करने का निर्देश दे सकता है;

(ii) जांच में केवल चूक फिर से ट्रायल करने के निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल अगर चूक इतनी गंभीर है कि पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो फिर से ट्रायल चलाया जा सकता है;

(iii) एक 'घटिया' जांच/ ट्रायल पक्ष से पूर्वाग्रहित किया है या नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सबूतों को पूरी तरह से पढ़ा जा सके;

(iv) यह पर्याप्त नहीं है कि यदि अभियुक्त/अभियोजन पक्ष इसके चेहरे पर यह तर्क देता है कि न्याय की विफलता हुई है तो फिर से ट्रायल की आवश्यकता है। यह अपीलकर्ता न्यायालय पर निर्भर है कि वह साक्ष्य और जांच प्रक्रिया के संदर्भ में होने वाली न्याय की विफलता की प्रकृति पर एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करने के लिए फिर से ट्रायल करने का निर्देश दे;

(v) यदि किसी मामले में फिर से ट्रायल करने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो पिछले ट्रायल के साक्ष्य और रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं;

(vi) निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं, जिनका उद्देश्य संपूर्ण नहीं है, जब न्यायालय न्याय की विफलता के आधार पर फिर से ट्रायल करने का आदेश दे सकता है:

क) निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार के अभाव में ट्रायल को आगे बढ़ाया है;

बी) कार्यवाही की प्रकृति की गलत धारणा के आधार पर एक अवैधता या अनियमितता से ट्रायल को दूषित कर दिया गया है; तथा

ग) अभियोजक को आरोप की प्रकृति के संबंध में सबूत जोड़ने में अक्षम या रोका गया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल को एक तमाशा, दिखावा या पहेली बना दिया गया है।

केस और उद्धरण: नसीब सिंह बनाम पंजाब राज्य LL 2021 SC 552

मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीआरए 1051-1059 | 8 अक्टूबर 2021

पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना

अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता विपिन गोगिया, राज्य के लिए अधिवक्ता उत्तरा बब्बर, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता डी भरत कुमार, अधिवक्ता निशेष शर्मा, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार वर्मा

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