"आरबीआई के अधिकारी किंगफिशर, यस बैंक जैसे घोटालों में शामिल", सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप; सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारियों की भूमिका की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की मांग वाली डॉ सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका पर नोटिस जारी किया। स्वामी पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
बात दें, इस मामले में वकील सत्य सभरवाल एक सह-याचिकाकर्ता हैं।
डॉ स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच नहीं की गई।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए स्वामी ने कहा कि आरबीआई के अधिकारी कथित तौर पर उनकी संलिप्तता के संबंध में जांच से बच गए थे।
आगे कहा,
"विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंक के फंड के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, बाद में की गई सीबीआई जांच में रिजर्व बैंक के नॉमिनी डायरेक्टर से कुछ पूछताछ नहीं की गई।"
दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड [(1997) 11 एससीसी 430] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, स्वामी ने तर्क दिया कि कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 2000 के बाद से एक भी मामले में आरबीआई के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं की गई।
आगे कहा गया,
"इस न्यायालय ने 1997 में उस मामले पर विचार किया था जिससे यह याचिका संबंधित है। इस निर्णय में, यह बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है कि रिजर्व बैंक के नामित व्यक्ति ने यह तय करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई कि क्या लोन दिया जाना चाहिए, और अभियोजन पक्ष में भी होना चाहिए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 2000 से लेकर आज तक एक भी मामला क्यों नहीं आया, यहां तक कि गीतांजलि और विजय माल्या का एक भी मामला सामने नहीं आया, जहां सीबीआई ने रिजर्व बैंक को निशाने पर लिया है।"
अपनी याचिका में, स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी पर भी भरोसा किया है, जिससे कथित तौर पर पता चला है कि रिजर्व बैंक के किसी भी अधिकारी को किसी भी धोखाधड़ी के मामले में कोई भी बैंक कर्तव्य में लापरवाही के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।
स्वामी ने तर्क दिया है कि यह बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के विपरीत है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम जैसे क़ानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में "प्रदर्शन योग्य सक्रिय मिलीभगत" में काम किया था।
उन्होंने प्रस्तुत किया,
"पिछले कुछ वर्षों के दौरान आरबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए बैंकिंग धोखाधड़ी की संख्या और मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यापक शक्तियों का आनंद लेने के बावजूद, जो वास्तव में बैंकों के प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी के समान हैं, आरबीआई विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है जिसमें जमाकर्ताओं, निवेशकों और शेयरधारकों के हित शामिल हैं। हितधारकों के हितों की रक्षा करने में इस विफलता के कारण भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास की हानि हुई है।"
इसलिए, स्वामी ने देश में विभिन्न बैंकिंग या वित्तीय घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक और उसके अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए शीर्ष अदालत से केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी भी प्राधिकरण द्वारा जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
उन्होंने बेंच से कहा,
"मेरी प्रार्थना है कि सीबीआई या कोई भी प्राधिकरण द्वारा जांच की जानी चाहिए, उन सभी निदेशकों को शामिल करना चाहिए जो लोन आवंटित करने की प्रक्रिया में थे।"
जस्टिस गवई ने कहा,
"जब तक सीबीआई को किसी व्यक्ति द्वारा निभाई गई कोई विशिष्ट भूमिका नहीं मिलती है, क्या हम जांच का निर्देश दे सकते हैं?"
स्वामी ने कहा,
"वे नॉमिनी डायरेक्टर हैं। वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वह रिजर्व बैंक के एक नियुक्त व्यक्ति हैं। वह जोखिम तत्व पर एक समिति का नेतृत्व करते हैं। यह स्पष्ट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पूर्ण सदस्य हैं।"
आगे कहा,
"इसलिए, यदि अन्य निदेशक दोषी हैं, तो आरबीआई के प्रतिनिधि की भी जांच की जानी चाहिए और निर्दोष पाए जाने पर ही मंजूरी दी जानी चाहिए। आरबीआई के अधिकारियों की उसी तरह जांच नहीं करना, जिस तरह से अन्य निदेशकों की जांच करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"
जस्टिस गवई ने पूछा,
"अन्य निदेशकों के संबंध में जांच का चरण क्या है?"
स्वामी ने कहा,
"उनमें से कुछ ने शुरू नहीं किया है, उनमें से कुछ चल रहे हैं। मैं कहूंगा, पिछले दस वर्षों में, उनमें से कोई भी निष्कर्ष पर नहीं आया है।"
अंतत: पीठ ने स्वामी की रिट याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया।
जस्टिस गवई ने कहा,
"हम विचार करेंगे। नोटिस जारी कर रहे हैं।"
केस टाइटल
डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 196/2021]