रामनवमी हिंसा : क्या एफआईआर पश्चिम बंगाल में उसी रैली से संबंधित हैं? एनआईए जांच के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

Update: 2023-07-17 14:37 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रामनवमी हिंसा से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पक्षकारों से यह सत्यापित करने के लिए कहा कि क्या रामनवमी हिंसा के मामलों में दर्ज छह एफआईआर ओवरलैप हैं और एक ही रैली से संबंधित हैं।

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एनआईए का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि एनआईए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध मामले में शामिल नहीं हैं।

पीठ ने हालांकि बताया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एनआईए अधिनियम में एक अनुसूचित अपराध है और हाईकोर्ट ने माना है कि पुलिस ने जानबूझकर हिंसा पर दर्ज एफआईआर में इस कानून को लागू करना छोड़ दिया है।

सिंघवी ने जवाब दिया कि कोई भी मामला विस्फोटक अधिनियम लागू करने के लिए बमों के इस्तेमाल से संबंधित नहीं है और किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ितों पर बम से चोट नहीं दिखाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने एक विपक्षी दल के नेता द्वारा दायर "राजनीति से प्रेरित याचिका" पर आदेश पारित किया। पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश "राज्य पुलिस बल का मनोबल गिराता है"।

सुवेन्दु अधिकारी (हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि धार्मिक रैलियों के दौरान बम और विस्फोटक व्यापक रूप से फेंके गए थे और राज्य पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर में इन पहलुओं का उल्लेख करना छोड़ दिया । पुलिस के बयानों के बारे में खबरें आ रही हैं कि लोग बम विस्फोटों के कारण घायल हुए हैं।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत एक अधिसूचना जारी कर एनआईए को मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है।

सिंघवी ने केंद्र की अधिसूचना के संबंध में तर्क दिया कि यह पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है। हालांकि पटवालिया ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि केंद्र ने स्वतंत्र रूप से धारा 6(5) के तहत अपनी स्वत: प्रेरणा शक्तियों का प्रयोग किया है, हालांकि अधिसूचना में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख है। शंकरनारायणन ने कहा कि राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के तुरंत बाद केंद्र ने 8 मई को अधिसूचना जारी की, जिसका उल्लेख 6 मई को किया गया था।

शंकरनारायणन ने पुष्टि की कि किसी भी मामले में कोई बम नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि अतीत में जब भी विस्फोटकों से जुड़े मामले पाए गए थे, राज्य ने एनआईए अधिनियम के संदर्भ में केंद्र को सूचित किया था और वर्तमान मामले में आपत्ति पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित थी।

इस मोड़ पर पार्टियां इस बात पर भिड़ गईं कि क्या घटना को एक एकल, एकीकृत घटना के रूप में माना जाना चाहिए या क्या इसे विभाजित किया जाना चाहिए।

पटवालिया ने चिंता जताते हुए कहा कि घटना को कई हिस्सों में बांटने से जांच में बाधा आएगी-

" यह एक रामनवमी की घटना है। यह सब एक सामान्य घटना है।"

शंकरनारायणन ने पटवालिया के दृष्टिकोण का विरोध किया और कहा-

" मेरे दोस्त को हमारी रिपोर्ट पढ़ने का कष्ट करना चाहिए। जुलूस एक ही दिन है लेकिन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों के साथ है। "

शंकरनारायणन ने कहा कि चूंकि अलग-अलग आरोपी व्यक्ति हैं और कई एफआईआर दर्ज की गई, इसलिए उन्हें अलग-अलग घटनाओं के रूप में मानना ​​आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए हस्तक्षेप किया और पक्षों को एफआईआर की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या वे वास्तव में उसी घटना से संबंधित हैं। उन्होंने पूछा-

" क्या आपने यह अभ्यास किया है? छह एफआईआर हैं। क्या वे सभी एक ही घटना से संबंधित हैं? हम चाहते हैं कि आप वह अभ्यास करें और हमें बताएं। आप एफआईआर पढ़ें और हमें बताएं। "

पार्टियां इस पर सहमत हुईं और मामले को शुक्रवार (21 जुलाई, 2023) तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने मामले को एनआईए को स्थानांतरित करते हुए कहा कि बंगाल राज्य में अप्रैल 2021 से कम से कम बारह ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं जिनमें हथियार, हथियार, गोला-बारूद, उपद्रवियों द्वारा तोपखाने और बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे जान-माल और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि रैलियों और धार्मिक समारोहों के दौरान विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल और बम फेंकना नियमित बात बन गई है। न्यायालय ने आगे कहा कि हिंसक घटनाओं से संबंधित 8 से अधिक आदेशों में, उसे जांच एनआईए को स्थानांतरित करनी पड़ी क्योंकि राज्य पुलिस ने मामलों की वास्तविक स्थिति को कम करके आंका।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के प्रति अनिच्छा जताते हुए याचिका को गर्मी की छुट्टियों के बाद पोस्ट कर दिया था।

केस टाइटल : पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम सुवेंदु अधिकारी और अन्य। एसएलपी (सीआरएल) नंबर 6283-6286/2023

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