सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार का आश्वासन- अप्रैल, 2026 तक पूरे हो जाएंगे राजस्थान नगर पालिका चुनाव

Update: 2025-12-19 07:49 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार के इस भरोसे को रिकॉर्ड किया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रैल, 2026 के बाद टाले नहीं जाएंगे, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावों को उस समय सीमा के भीतर कराने की इजाज़त दी गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को अप्रैल 2026 तक नगर पालिका चुनाव पूरे करने की अनुमति दी गई थी। लोढ़ा ने चुनावी प्रक्रिया में अनुचित देरी का आरोप लगाते हुए तुरंत चुनाव कराने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि नगर पालिका वार्डों के लिए परिसीमन का काम पूरा होने वाला है और हाईकोर्ट ने पहले ही 15 अप्रैल, 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बेंच ने कहा,

"हमें लगता है कि परिसीमन का काम पूरा होने वाला है और हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल, 2026 तक काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। हमें इस SLP पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।"

हालांकि, याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनाव फिर से टाले जा सकते हैं। इस चिंता पर जवाब देते हुए राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव 30 अप्रैल, 2026 तक होंगे।

इस बात को रिकॉर्ड करते हुए सीजेआई ने कहा कि इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के दखल देने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब हाई कोर्ट ने पहले ही काम पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। बेंच ने आगे कहा कि अगर तय समय के बाद कोई देरी होती है तो कोई भी पक्ष उचित राहत के लिए हाईकोर्ट जा सकता है।

इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिससे प्रभावी रूप से हाईकोर्ट के निर्देशों और राजस्थान में नगर पालिका चुनावों के आयोजन पर राज्य के आश्वासन को बरकरार रखा गया।

Case : SANYAM LODHA v. STATE OF RAJASTHAN | SLP(C) No. 36874/2025

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