सीजेआई से कोर्ट के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव मिला; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विचार के लिए भेजा गया: कानून मंत्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया कि मंत्रालय को भारत के मुख्य न्यायाधीश से अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेएआई) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव मिला है।
प्रस्ताव के अनुसार, एनजेएआई भारत में कोर्ट सिस्टम के लिए कार्यात्मक बुनियादी ढांचे के नियोजन, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। एनजेएआई का एक शासी निकाय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-इन-चीफ होंगे।
कानून मंत्री ने आगे बताया कि एनजेएआई का प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है, क्योंकि वे इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालती सुविधाओं की स्थिति पर डेटा संकलित किया है।
जहां तक न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध है, मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को निर्धारित फंड शेयरिंग पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। यह योजना 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है।
अब तक केंद्र सरकार ने 8758.71 करोड़ रुपए योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए है, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5314.40 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जो इस योजना के तहत कुल रिलीज का लगभग 60.68 फीसदी है।
सरकार ने इस सीएसएस को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल बजटीय परिव्यय 9000 करोड़ रुपये है, जिसमें 5307 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए योजना के घटकों का विस्तार किया गया है।
योजना के विस्तार और योजना में नई सुविधाओं की शुरूआत के अनुसरण में, न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए 19.08.2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।