राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया

Update: 2020-03-16 16:00 GMT

भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के  मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया है।

इस आशय की अधिसूचना सोमवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

अधिसूचना इस प्रकार है:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के उपखंड (ए) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उस लेख के खंड (3) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रपति नामित सदस्य में से किसी एक के सेवानिवृत्त होने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए श्री रंजन गोगोई को राज्य परिषद में नामित करते हैं। "

संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, बारह सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नामित किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के रूप में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

न्यायमूर्ति गोगोई को नामित सदस्य में से एक के टी एस तुलसी के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित किया गया है।

राज्यसभा में अन्य मनोनीत सदस्य हैं स्वपन दासगुप्ता, डॉ सुब्रमण्यम स्वामी, डॉ नरेंद्र जाधव, सुरेश गोपी, श्रीमती मांगे चुंग्नेजांग मैरी कॉम, संभाजीराजे छत्रपति, रूपा गांगुली, राम शकल, राकेश सिन्हा, डॉ सोनल मानसिंह, रघुनाथ मोहन।

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