वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 ए के तहत ' पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता 'अनिवार्य है, उल्लंघन कर दाखिल वाद खारिज किए जाने के उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-08-17 10:07 GMT

वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में दूरगामी प्रभाव वाले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घोषित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 ए, जो पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को अनिवार्य करती है, अनिवार्य है और इस जनादेश का उल्लंघन करने वाले वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

कोर्ट ने हालांकि इस घोषणा को 22 अगस्त, 2022 से प्रभावी कर दिया है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने मैसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित मामलों के बैच मामले में यह फैसला सुनाया।

इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत विचाराधीन वैधानिक पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता अनिवार्य है।

इस मुद्दे का सकारात्मक उत्तर देते हुए, पीठ ने इस प्रकार कहा:

"हम घोषणा करते हैं कि अधिनियम की धारा 12ए अनिवार्य है और यह मानते हैं कि धारा 12ए के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाद को आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किया किया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है।

हालांकि, हम इस घोषणा को 20.08.2022 से प्रभावी बनाते हैं ताकि संबंधित हितधारकों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके।

फिर भी, हम यह निर्देश देते हैं कि यदि वादों को पहले ही खारिज कर दिया गया है और परिसीमा अवधि के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इस घोषणा के आधार पर मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

फिर भी, यदि वादपत्र की अस्वीकृति के आदेश पर एक नया वाद दायर करके कार्रवाई की गई है, तो संभावित प्रभाव की घोषणा वादी को लाभ नहीं देगी। अंत में, यदि हाईकोर्ट द्वारा 12ए को अनिवार्य घोषित करने के बाद भी धारा 12ए का उल्लंघन करते हुए वाद दायर किया जाता है, तो वादी राहत का हकदार नहीं होगा।"

धारा 12ए क्या कहती है?

धारा 12ए के अनुसार, कोई भी वाद, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत किसी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता के उपाय को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार समाप्त नहीं करता है। ऐसी मध्यस्थता केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारियों के समक्ष की जानी चाहिए।

प्रावधान अधिकारियों को मध्यस्थता के पूरा होने के लिए तीन महीने की समय समय सीमा देता है, जिसे पक्षकारों की सहमति से दो महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। परिसीमन अधिनियम के तहत समय सीमा के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

मध्यस्थता पर पहुंचे किसी भी समझौते को निष्पादित किया जा सकता है जैसे कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत पारित एक अवार्ड हो। यह प्रावधान अधिनियम में 2018 संशोधन द्वारा डाला गया था, जो 03.07.2018 में लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में, अपीलकर्ताओं ने आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत वाद को इस आधार पर खारिज करने की मांग की थी कि प्रतिवादियों द्वारा मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के उपाय को समाप्त किए बिना वाद दायर किया गया था। हालांकि, वाणिज्यिक न्यायालय ने याचिका खारिज करने की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कई अन्य अपीलों के साथ मामले पर विचार किया।

सीनियर एडवोकेट संजीव आनंद और एडवोकेट आयुष नेगी, शरत चंद्रन अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क देते हुए पेश हुए कि धारा 12ए अनिवार्य है। प्रतिवादियों की ओर से पेश एडवोकेट साकेत सीकरी ने तर्क दिया कि प्रावधान एक निर्देशिका है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 12ए केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि धारा 12ए को केवल प्रक्रियात्मक कानून के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस केएम जोसेफ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है,

"वादी द्वारा पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को समाप्त करना, सभी लाभों के साथ जो पक्षकारों को प्राप्त हो सकते हैं और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, न्याय वितरण प्रणाली, धारा 12 ए को केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं बना देगा। अधिनियम का डिजाइन और दायरा , जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा धारा 12 ए को शामिल किया गया था, यह स्पष्ट कर देगा कि संसद का इरादा इसे एक अनिवार्य स्वाद देना है। कोई अन्य व्याख्या न केवल इस्तेमाल की जाने वाली स्पष्ट भाषा के दांतों में होगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम और नियमों के उद्देश्य के बारे में परिणाम निराशा में होगा।" (पैरा 43)।

केस: मेसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 678

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