ऐसे पुलिस अधिकारी जो सत्ताधारी दल के साथ काम करते हैं, उन्हें विपक्षी दल की सत्ता आने पर टारगेट किया जाता है : सीजेआई रमाना

Update: 2021-08-26 08:10 GMT

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने गुरुवार को सत्ताधारी दल का पुलिस अधिकारियों के पक्ष लेने और बाद में प्रतिद्वंद्वी दल के सत्ता में आने पर निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति के बारे में टिप्पणी की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, तो पुलिस अधिकारी एक विशेष पार्टी के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोके जाने की जरूरत है।"

प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा उनके खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले में सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सिंह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया।

सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन और राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।

राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 29 जून को सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

एक जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता के आवास पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस को कथित तौर पर याचिकाकर्ता के घर के पीछे एक नाले में कागज के कुछ टुकड़े मिले। उन्हें बाद में जोड़ने पर राज्य के विभिन्न विंगों के कुछ प्रतिनिधियों के खिलाफ कुछ नोट, पार्टी की आलोचना और स्टेटिक रिपोर्ट पाई गई।

पुनर्निर्मित दस्तावेजों की सामग्री को राज्य सरकार के खिलाफ अवैध प्रतिशोध और घृणा का आरोप लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत अपराध करने के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट का आदेश

शुरुआत में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका दायर की थी।

सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत देने के लिए, जिसे बाद में इस बहाने वापस ले लिया गया कि 13 जुलाई 2021 को उसने न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

इसलिए, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने कहा:

"किसी भी सुरक्षा का अनुदान सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों को ओवरराइड करेगा। इस तरह, इस न्यायालय के समक्ष रखी गई समग्र सामग्री मामले की डायरी पर विचार करते हुए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता कोई अंतरिम राहत पाने का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई और अंतरिम आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर के एक अवलोकन से यह स्पष्ट था कि प्राथमिकी आठ जुलाई, 2021 को दर्ज की गई थी और रिट याचिका 13 जुलाई, 2021 को दर्ज की गई थी। इसलिए, यह पिटीशन प्रीमेच्योर है।

केस शीर्षक: गुरजिंदर पाल सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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