PM और शाह के खिलाफ ECI द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर कांग्रेस MP की याचिका पर SC ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, गुरुवार को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष सुष्मिता देव की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कोई फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 मई को करेगा।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस संबंध में स्पष्ट सबूत दिए गए हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने में पूरी तरह निष्क्रिय है। आरोप है कि उत्तरदाता/ECI संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का पूर्ण और प्रत्यक्ष उल्लंघन कर रहा है और जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव, 2019 बाधित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 10 मार्च 2019 से यानी आम चुनाव 2019 की तारीख की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में जनप्रतिनिधि अधिनियम, चुनाव के नियमों और इस प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा याचिका में बताया गया है कि 23 अप्रैल, 2019 को गुजरात में मतदान के दिन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर प्रधानमंत्री ने एक रैली आयोजित की गयी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसी तरह के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को फैसला लेने के निर्देश जारी करे।