PM CARES Fund सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है : प्रधानमंत्री कार्यालय

Update: 2020-05-30 09:17 GMT

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत PM CARES FUND 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।

आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (PM CARES FUND) के संविधान के बारे में जानकारी मांग रही थीं।

बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एलएलएम की छात्रा हर्षा ने PM CARES FUND के ट्रस्ट डीड, और इसके निर्माण और संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी।

29 मई को आवेदन का निपटान करते हुए पीएमओ के लोक सूचना अधिकारी ने कहा;

"आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के दायरे में पीएम कार्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। हालांकि, पीएम कार्स फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है।"

ट्रस्ट डीड की प्रतियां, और PM CARES FUND से संबंधित सरकारी आदेश / अधिसूचनाएं निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं देखी गई।

RTI के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी 'क्या है?

आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अनुसार, "पब्लिक अथॉरिटी" का अर्थ है किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्व-सरकार की संस्था स्थापित या गठित, - (ए) संविधान द्वारा या उसके तहत; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा।

'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित शामिल हैं।

लाइव लॉ से बात करते हुए, हर्षा ने कहा कि वह पीएमओ के इस फैसले के खिलाफ वैधानिक अपील दायर करेंगी। "

उन्होंने कहा,

"PM CARES FUND को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का दर्जा देने से इनकार करते हुए, यह अनुमान लगाना उचित है कि यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।

यदि ऐसा है, तो इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? ट्रस्ट का नाम, रचना, नियंत्रण, प्रतीक का उपयोग, सरकारी डोमेन नाम सब कुछ दर्शाता है कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।

बस यह फैसला करते हुए कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और आरटीआई अधिनियम के आवेदन को अस्वीकार करते हुए, सरकार ने इसके चारों ओर गोपनीयता की दीवारों का निर्माण किया है। यह सिर्फ कमी के बारे में नहीं है। पारदर्शिता और निधि के लिए आरटीआई अधिनियम के आवेदन को अस्वीकार करने से, हमें इस बात के बारे में भी चिंतित होना चाहिए कि फंड कैसे संचालित किया जा रहा है।

हमें विश्वास और सुरक्षा उपायों की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, ताकि फंड का दुरुपयोग न हो।"

उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट के लिए, जो चार कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपनी पूर्व-सरकारी क्षमताओं में बनाया और चलाया जाता है, 'लोक प्राधिकरण' का दर्जा देने से इनकार करना पारदर्शिता के लिए एक बड़ा झटका है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख नहीं करना है।

PM CARES FUND पर जानकारी देने से इनकार करने के अन्य उदाहरण इससे पहले, 27 अप्रैल को, पीएमओ ने एक विक्रांत तोगड़ द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन में निधि के विवरण को साझा करने से इनकार कर दिया था।

आवेदक ने फंड के संबंध में पीएमओ से 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।

PM CARES फंड 28 मार्च 2020 को किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे COVID-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था।

प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं। कोष के निर्माण के बाद, विपक्षी सदस्यों ने कई सवाल उठाए कि जब प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही था तो एक अलग कोष की आवश्यकता क्यों थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें PM CARES के गठन की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि याचिकाएं "गलत" और "एक राजनीतिक रंग होने के रूप में" थीं।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या पीएम कार्स फंड को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन किया जा सकता है।

एनडीटीवी की एक समाचार रिपोर्ट, कैग कार्यालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "चूंकि निधि व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, हमें धर्मार्थ संगठन का ऑडिट करने का कोई अधिकार नहीं है"।

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