Plea Challenging AIBE Fees : पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की फीस और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) AIBE के लिए 3,500 रुपये लेता है, जो गौरव कुमार बनाम यूओआई (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।
गौरव कुमार के फैसले में पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के अनुसार सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरॉलमेंट फीस 750 रुपये और SC/ST कैटेगरी के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की संक्षिप्त सुनवाई के बाद आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को पहले BCI के समक्ष अपना पक्ष रखने की छूट दी गई। यदि उसे उचित समय के बिना BCI से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि BCI को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कहीं से धन की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा:
"आप चाहते हैं कि बार काउंसिल बचे या नहीं? हमने उनके ऊपरी और निचले दोनों अंगों को काट दिया। आप मेरे फैसले का हवाला दे रहे हैं? अब, उन्हें भी जीवित रहना है। उन्हें कर्मचारी रखना है। उन्हें कुछ वसूलना है। एक बार जब आप 3,500 रुपये की यह राशि चुका देंगे तो आप 3,50,000 कमाने लगेंगे। BCI को शुरू में 3,500 रुपये देने में क्या समस्या है?"
जस्टिस पारदीवाला ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र का हवाला क्यों दिया।
उन्होंने कहा:
"आपको किसी हाईकोर्ट में जाना चाहिए था।"
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि यह मुद्दा युवा वकीलों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन यह मौजूदा फीस उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है।
इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया:
"जनहित में दायर यह याचिका अखिल भारतीय बार परीक्षा की फीस से संबंधित है। सटीक रूप से कहें तो इस रिट याचिका में प्रार्थना इस प्रकार है। याचिकाकर्ता प्रैक्टिशनर वकील ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय का ध्यान गौरव कुमार बनाम भारत संघ के निर्णय की ओर आकर्षित किया। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करेगा कि इस निर्णय के मद्देनजर, AIBE में उपस्थित होने के लिए एक शर्त के रूप में 3500 रुपये और अन्य आकस्मिक फीस की वसूली एडवोकेट एक्ट, 1961 के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और धारा 24(1)(f) का उल्लंघन है। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ध्यान में लाना चाहिए कि 3500 रुपये और आकस्मिक फीस की यह राशि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन है या इसके विपरीत है। याचिकाकर्ता के लिए उचित प्रतिनिधित्व पेश करना और BCI की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना खुला होगा। यदि उचित समय के बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह वापस आएं। भले ही नकारात्मक प्रतिक्रिया हो, वह वापस आ सकता है।"
केस टाइटल: संयम गांधी बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 28/2025