केवल आरोप तय होने तक अग्रिम जमानत देने के आदेश में इस तरह के प्रतिबंध के कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-10-30 09:50 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अदालत अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक सीमित करती है, तो आदेश में उन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है।

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को आरोप तय होने तक ही सीमित कर दिया था।

आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के जवाब में, एएसजी केएम नटराज ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (6) एससीसी 64 में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आदेश को सही ठहराया।

उक्त निर्णय में, यह माना गया कि हालांकि सामान्य रूप से, अग्रिम जमानत एक विशिष्ट अवधि के लिए नहीं दी जानी चाहिए, यदि तथ्यों और परिस्थितियों को ऐसा बनाया जाता है, तो न्यायालय अग्रिम जमानत के कार्यकाल को सीमित कर सकता है।

एएसजी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध किया ताकि अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के कारणों को प्रमाणित किया जा सके।

कोर्ट ने कहा,

"हम जवाब दाखिल करने के लिए उतना समय देने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि जवाबी हलफनामा, आक्षेपित आदेश में दिए गए कारणों का पूरक नहीं हो सकता है। यह आक्षेपित आदेश है जो न्यायाधीश के विवेक को दर्शाता है कि अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियां क्या थीं, जो एक विशेष अवधि के लिए अग्रिम जमानत को सीमित करने का वारंट करता है। पूरे आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उसी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है।"

इसलिए अदालत ने आक्षेपित आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक प्रतिबंधित करता है।

केस डिटेलः तरुण अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | 2022 लाइव लॉ (SC) 885 | SLP (Crl.) No(s). 7677/2022 | 11 October 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न

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